जब दिल्ली में स्टाम्प शुल्क के दरों की बात आती है, तो आपको होम लोन के लिए अप्लाई करने और अपनी पसंद की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क के बारे में निश्चित रूप से जानकारी ले लेनी चाहिए. दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प शुल्क समय-समय पर बदलते रहते हैं और ये रेडी रेकनर दर जैसे कारकों पर आधारित होते हैं, यानी कि वह दर जिसके आधार पर खरीदारों से स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी की रजिस्टर की गई कीमत ली जाती है. राष्ट्रीय राजधानी में रेडी रेकनर दर या सर्कल रेट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ट्रांज़ैक्शन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर है.
रजिस्ट्रेशन शुल्क वह अतिरिक्त टैक्स है, जो सरकार स्टाम्प ड्यूटी पर लगाती है. दिल्ली में मौजूदा स्टाम्प ड्यूटी के रेट्स इस प्रकार हैं-
संयुक्त मालिक (पुरुष और महिला) - 5%
महिला - 4%
पुरुष - 6%
दिल्ली में अपार्टमेंट की रेडी रेकनर दरें इस प्रकार हैं-
क्षेत्र | निजी अपार्टमेंट | सोसाइटी/DDA अपार्टमेंट |
बहुमंजिला अपार्टमेंट | रु. 1.10 लाख | Rs.87,840 |
100 वर्ग मीटर से ऊपर | Rs.95,250 | Rs.76,200 |
50 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर | Rs.79,488 | Rs.66,240 |
30 वर्ग मीटर से 50 वर्ग मीटर | Rs.62,652 | Rs.54,480 |
30 वर्ग मीटर तक | Rs.55,440 | Rs.50,400 |