चेन्नई में स्टाम्प शुल्क दरें प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू की 7% हैं और आपको अपनी चुनी हुई प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इन लागतों को फैक्टर कर लेना चाहिए. चेन्नई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रॉपर्टी के मूल्य का 1% होता है. चेन्नई में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान है. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान शुल्क लागू है. घर की मार्केट वैल्यू चेन्नई सरकार द्वारा तय बेंचमार्क वैल्यू होती है. रीसेल होने वाली प्रॉपर्टी के लिए भी ये आंकड़े समान रहते हैं.
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आपके प्रॉपर्टी खरीदने की जगह के क्षेत्राधिकार वाले उप-रजिस्ट्रार / रजिस्ट्रार कार्यालय किया जा सकता है. आप इन शुल्कों का भुगतान गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर या ई-स्टाम्पिंग प्रोविज़न के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. आप RTGS/NEFT/DD के माध्यम से या आपके शहर में SHCIL (स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) की ब्रांच में कैश डिपॉजिट करके भी भुगतान कर सकते हैं. उपयोग में आसान हमारे स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर से स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कैलकुलेट करें.
इसे भी पढ़ें: क्या होम लोन स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कवर करता है?