प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2021-22
प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी स्कीम है जिसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है. यह 2015 में शुरू की गई थी, और इसका लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है. इसके कई प्रावधान हैं और उनका लाभ उठाने के लिए, आपको लाभार्थी के रूप में पात्रता प्राप्त करनी होगी. यह जानकारी पीएमएवाय लिस्ट पर उपलब्ध है.
पीएमएवाय में लाभार्थियों के लिए कई प्रावधान हैं. इनमें से एक है सीएलएसएस या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो नया घर बनाने, मौजूदा घरों को खरीदने या रेनोवेट करने के लिए भारत में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है. हालांकि, इस लाभ का लाभ उठाने के लिए, आपका नाम पीएमएवाय लाभार्थी लिस्ट में होना चाहिए.
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं
प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताओं के बारे में अधिक जानने के लिए, आगे पढ़ें. पीएमएवाय की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- लाभार्थी 30 वर्ष तक की अवधि वाले अपने हाउसिंग लोन पर 6.5% तक की ब्याज़ सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं
- सब्सिडी की राशि विभिन्न आय समूहों के लिए अलग-अलग होती है
- इस स्कीम के तहत बनाए गए घरों में केवल पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ सामग्री/टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा
- ग्राउंड फ्लोर आवास आवंटित करते समय सीनियर सिटीज़न और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी
- यह स्कीम एप्लिकेंट्स को 4,041 वैधानिक शहरों में घर लेने में मदद करेगी
पूरे हुए घरों की राज्य के अनुसार नई पीएमएवाय लिस्ट:
पूरे हो चुके घरों की राज्य-अनुसार पीएमएवाय लिस्ट के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें.
राज्य |
PMAY के तहत स्वीकृत घर |
पीएमएवाय के तहत पूरे हो चुके/स्वीकृत किए गए घर |
आंध्र प्रदेश |
20,05,932 |
16% |
उत्तर प्रदेश |
15,73,029 |
27% |
महाराष्ट्र |
11,72,935 |
23% |
मध्य प्रदेश |
7,84,215 |
40% |
तमिलनाडु |
7,67,664 |
38% |
कर्नाटक |
6,51,203 |
25% |
गुजरात |
6,43,192 |
58% |
पश्चिम बंगाल |
4,09,679 |
46% |
बिहार |
3,12,544 |
21% |
हरियाणा |
2,67,333 |
8% |
छत्तीसगढ़ |
2,54,769 |
31% |
तेलंगाना |
2,16,346 |
45% |
राजस्थान |
2,00,000 |
38% |
झारखंड |
1,98,226 |
38% |
ओडिशा |
1,53,771 |
44% |
केरल |
1,29,297 |
55% |
असम |
1,17,410 |
15% |
पंजाब |
90,505 |
25% |
त्रिपुरा |
82,034 |
50% |
जम्मू |
54,600 |
12% |
मणिपुर |
42,825 |
9% |
उत्तराखंड |
39,652 |
33% |
नागालैंड |
32,001 |
13% |
मिजोरम |
30,340 |
10% |
दिल्ली |
16,716 |
- |
पुदुच्चेरी |
13,403 |
21% |
हिमाचल प्रदेश |
9,958 |
36% |
अरुणांचल प्रदेश |
7,230 |
25% |
मेघालय |
4,672 |
21% |
दादरा एंड नगर हवेली |
4,320 |
51% |
लदाख |
1,777 |
21% |
दमन और दीव |
1,233 |
61% |
गोवा |
793 |
93% |
अंडमान और निकोबार |
612 |
3% |
सिक्किम |
537 |
45% |
चंडीगढ़ |
327 |
- |
लक्षद्वीप |
0 |
0% |
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई करने के बाद, आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप यह पता कर सकेंगे कि आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट 2021 - 22 में दर्ज है या नहीं. इस लिस्ट में उन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जिनके एप्लीकेशन स्वीकार किए गए हैं.
सीएलएसएस स्कीम के लिए पात्रता मानदंड
होम लोन पर ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करने वाली पीएमएवाय सीएलएसएस स्कीम के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा.
एलआईजी/ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए:
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटियां या अविवाहित बेटे अवश्य होने चाहिए.
- घर की वार्षिक आय रु. 3 लाख से रु. 6 लाख के बीच होनी चाहिए.
- प्रॉपर्टी का सह-स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए.
ये लाभार्थी 6.50% की ब्याज़ सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं*.
MIG I व MIG II कैटेगरी के लिए:
- एमआईजी I के लिए हाउसहोल्ड या परिवार की वार्षिक आय रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक और एमआईजी II के लिए यह आय रु. 12 से रु. 18 लाख तक होनी चाहिए.
- प्रॉपर्टी का सह-स्वामित्व महिला के पास अवश्य होना चाहिए.
- अगर वयस्क सदस्य आय अर्जित करता है, तो वह विवाहित हो या अविवाहित, उसे एक अलग हाउसहोल्ड माना जाएगा.
एमआईजी I के तहत पात्र उम्मीदवार 4.0% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि एमआईजी II के तहत उन्हें 3.0% की सब्सिडी मिल सकती है.
PMAY लिस्ट में अपना नाम चेक करें
इन चरणों का पालन करके PMAY शहरी सूची में अपना नाम चेक करें:
- 1 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- 2 'लाभार्थी चुनें' विकल्प पर क्लिक करें
- 3 ड्रॉप-डाउन मेनू में से, 'नाम के अनुसार खोजें' विकल्प चुनें
- 4 अपने नाम के पहले 3 वर्ण दर्ज करें और 'दिखाएं' पर क्लिक करें’
डिस्क्लेमर:
एमआईजी I और II कैटेगरी के लिए पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम को नियामक द्वारा बढ़ाया नहीं गया है. कैटेगरी के अनुसार स्कीम की वैधता नीचे दी गई है:
- ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी 31 मार्च 2022 तक मान्य हैं
- एमआईजी I और एमआईजी II कैटेगरी 31 मार्च 2021 तक मान्य थी
पीएमएवाय के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लिस्ट
पीएमएवाय के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की लिस्ट इस प्रकार है:
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
- आंध्र प्रदेश
- अरुणांचल प्रदेश
- असम
- बिहार
- चंडीगढ़
- छत्तीसगढ़
- दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव
- दिल्ली
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- लदाख
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- मेघालय
- मिजोरम
- नागालैंड
- दिल्ली NCT
- ओडिशा
- पुदुच्चेरी
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
- पश्चिम बंगाल
पीएमएवाय लिस्ट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीएमएवाय लिस्ट दोनों कैटेगरीज़, यानि शहरी और ग्रामीण के लिए उपलब्ध है. पीएमएवाय ग्रामीण (रूरल) कैटेगरी के तहत अप्लाई करने पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होते हैं. पीएमएवाय जी लिस्ट चेक करते समय यह नंबर आवश्यक है.
अगर आप ग्रामीण कैटेगरी में आते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: पीएमएवाय-ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं..
चरण 2: सही रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें..
आप रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना भी लाभार्थी की लिस्ट देख सकते हैं. इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: पीएमएवाय-ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं..
चरण 2: रजिस्ट्रेशन नंबर टैब को अनदेखा करें और 'एडवांस्ड सर्च' बटन पर क्लिक करें..
चरण 3: सही विवरण के साथ फॉर्म भरें..
चरण 4: 'खोजें' विकल्प के साथ आगे बढ़ें..
अगर आपका नाम पीएमएवाय ग्रामीण लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे.
अगर आप शहरी श्रेणी में आते हैं, तो इन चरणों का पालन करें:
चरण 1: पीएमएवाय की आधिकारिक साइट पर जाएं..
चरण 2: आपको 'लाभार्थी खोजें' मेन्यू दिखाई देगा. 'नाम के अनुसार खोजें' पर क्लिक करें’.
चरण 3: अपने नाम के पहले तीन वर्ण प्रदान करें..
चरण 4: 'दिखाएं' बटन पर क्लिक करें, और आपको पीएम आवास योजना लिस्ट दिखाई देगी..
PMAY लिस्ट-शहरी पर अन्य संबंधित विवरणों के साथ अपना नाम देखें. ये लाभार्थी चार्ट समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं. इसलिए, नवीनतम PMAY लिस्ट 2021-22 चेक करें.
सरकार पीएम आवास योजना लिस्ट में लाभार्थियों की पहचान करने और चुनने के लिए एसईसीसी 2011 पर विचार करती है. एसईसीसी 2011, या सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 भारत के 640 जिलों में की गई पहली पेपरलेस जनगणना (जाति-आधारित) है. इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय करने के लिए तहसील और पंचायतों को भी शामिल करती है.
इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र एप्लीकेंट को यह हाउसिंग लाभ प्रदान करना है.
निम्नलिखित पीएमएवाय पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करने के पात्र हो सकते हैं.
- एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए
- परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए
- विवाहित दंपतियों के लिए संयुक्त और एकल स्वामित्व, दोनों की अनुमति है. इस मामले में, दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही प्राप्त होगी
- घर की कुल वार्षिक आय रु. 6 लाख से रु. 18 लाख के बीच होनी चाहिए. एप्लीकेंट इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते समय अपने पति/पत्नी की आय की जानकारी प्रदान कर सकते हैं
- जिन लोगों के नाम पर पहले से ही अपना एक घर है, वे PMAY स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं
- निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्ति PMAY के अंतर्गत CLSS के लिए पात्र हैं
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है.
मुख्य रूप से, निम्नलिखित कैटेगरी इस हाउसिंग स्कीम के सभी लाभों का आनंद ले सकती हैं.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
- महिलाएं (किसी भी जाति या धर्म की)
- मध्यम आय वर्ग 1
- मध्यम आय वर्ग 2
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- कम आय वाली जनसंख्या
पीएम आवास योजना कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे यह अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है. लाभार्थी प्रोग्राम की आधिकारिक वेबसाइट से अपने एप्लीकेशन स्टेटस और पीएमएवाय लिस्ट को आसानी से चेक कर सकते हैं.
अनुमानों के अनुसार, महानगरों में लगभग रु. 50 लाख की कीमत की लाखों आवासीय प्रॉपर्टियां अभी भी बिकी नहीं हैं. इसके विपरीत, शहरी गरीबों और ग्रामीण आबादी के लिए लगभग 2 करोड़ घरों की कमी है. PM आवास योजना का उद्देश्य इस अंतर को कम करना है. इस PMAY स्कीम के 4 मुख्य पहलू हैं:
- बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए घर बनाना और बस्तियों का उत्थान करना
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करना
- आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम-आय वाले लोगों को सीएलएसएस स्कीम के साथ होम लोन ब्याज़ पर सब्सिडी प्रदान करना
- ईडब्ल्यूएस को रु. 1.5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना
भारत सरकार ने इन लाभों को विधवाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य लोगों तक भी बढ़ाया है, ताकि उन्हें घर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 52वीं मीटिंग में 20 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.68 लाख घरों का निर्माण अनुमोदित किया गया है.
पीएमएवाय स्कीम के लाभों का आनंद लेने का एक बेहतरीन तरीका है बजाज फिनसर्व होम लोन के साथ इसे जोड़ना. लाभार्थी के रूप में, आप रु. 2.67 लाख तक की सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं और अन्य लोन सुविधाओं का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. इसमें तेज़ लोन प्रोसेसिंग, एक बड़ी स्वीकृति राशि, 30 वर्ष तक की सुविधाजनक पुनर्भुगतान अवधि और प्रतिस्पर्धी ब्याज दर शामिल हैं.
हमारे द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक अन्य लाभ फ्लेक्सी लोन है, जो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी मर्जी उतनी बार लोन अकाउंट से उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है. इस मामले में, ब्याज़ केवल आपके द्वारा निकाली गई राशि पर ही लिया जाता है.
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, बजाज फिनसर्व द्वारा ऑफर किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता कैलकुलेटर का उपयोग करें और अपनी पात्र कैटेगरी के अनुसार अपनी सब्सिडी राशि चेक करें.