पीएमएवाय की विशेषताएं और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना, 2015 में 'हाउसिंग फॉर ऑल' (एचएफए) मिशन के तहत लॉन्च की गई थी. अपने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के घटक के अनुसार, होम लोन का विकल्प चुनने वाले लाभार्थी रु. 2.67 लाख तक की ब्याज़ सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. यह राशि पात्र लाभार्थियों को री-परचेज़ सहित घर खरीदने या उनके निर्माण करने के लिए हाउसिंग लोन लेने के लिए प्रदान की जाती है.
PMAY 2021-22 लाभार्थी
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल हैं
- कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है
पीएम आवास योजना 2022 के प्रमुख मापदंड*:
विवरण |
MIG आई |
MIG II |
घरेलू आय (रु. प्रति वर्ष) |
6,00,001-12,00,000 |
12,00,001-18,00,000 |
ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र हाउसिंग लोन राशि (रु.) |
9,00,000 तक |
12,00,000 तक |
ब्याज़ सब्सिडी (% प्रति वर्ष) |
4.00% |
3.00% |
अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) |
20 |
20 |
अधिकतम आवासीय इकाई प्रति कार्पेट एरिया |
160 Sq. m. |
200 Sq. m. |
ब्याज़ सब्सिडी (%) की शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना के लिए छूट दर |
9.00% |
9.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि (रु.) |
2,35,068 |
2,30,156 |
प्रोसेसिंग फीस (रु.) के स्थान पर हर स्वीकृत PLI पर एकमुश्त भुगतान; लोन की राशि की उस सीमा तक, जहां तक सब्सिडी लागू है |
2,000 |
2,000 |
मौजूदा होन लोन पर या उसके बाद स्वीकृत स्कीम पर एप्लीकेशन |
01.01.2017 |
|
नो पक्का हाउस की उपयुक्तता |
हां |
हां |
महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व |
अनिवार्य नहीं |
अनिवार्य नहीं |
हाउस/फ्लैट कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी |
राष्ट्रीय भवन संहिता, BIS कोड और NDMA दिशानिर्देशों के अनुसार |
|
बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए अप्रूवल |
अनिवार्य |
|
बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर (पानी, स्वच्छता, सीवरेज़, सड़क, बिजली इत्यादि) |
अनिवार्य |
*उपरोक्त दिए गए विवरण भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-अर्बन) पर आधारित है. भारत सरकार द्वारा स्कीम में बदलाव किए जाने पर इनमें भी परिवर्तन होगा. इस स्कीम के तहत लाभ केवल बजाज फिनसर्व द्वारा प्रदान किए जाने वाले होम लोन के लिए लिए जा सकते हैं.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) - 2022 ?
भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी. इस स्कीम का उद्देश्य 31 मार्च 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करना है. यह वर्ष महात्मा गांधी के 150th जन्म वर्ष को चिह्नित करता है, और इस योजना का उद्देश्य देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके इस लक्ष्य को पूरा करना है. उन क्षेत्रों के आधार पर, इस योजना में दो भाग, शहरी और ग्रामीण हैं.
1. प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाय-यू)
वर्तमान में, पीएमएवाय-एचएफए(शहरी) के पास इस स्कीम के तहत लगभग 4,331 शहर और नगर हैं. इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं.
यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में बढ़ गई है:
चरण 1: अप्रैल 2015 से मार्च 2017 के बीच चुनिंदा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 100 शहरों को कवर करना.
चरण 2: अप्रैल 2017 से मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करने के लिए.
चरण 3: अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच शेष शहरों को कवर करने के लिए.
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमएवाय-यू की प्रगति इस प्रकार है:
- स्वीकृत घर: 83.63 लाख
- पूरे किए गए घर: 26.08 लाख
- अधिकृत घर: 23.97 लाख
उसी डेटा के अनुसार, निवेश की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ पहले ही जारी कर दिए गए हैं.
20 जनवरी 2021 को आयोजित केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC) की 52nd बैठक में, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाय-शहरी) योजना के तहत 1.68 लाख घरों का निर्माण अनुमोदित किया गया है.
2 प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है. प्लेन्स में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त करते हैं और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (आईएपी) और कठिन क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थी इस हाउसिंग स्कीम के कारण रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं. वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1,03,01,107 घरों को मंजूरी दी गई है.
रियल एस्टेट सेक्टर में खरीदारी को बढ़ाने के प्रयास में, सरकार ने पीएम आवास योजना शुरू की और इसमें हाउसिंग डेवलपमेंट की लागत को, केंद्र और राज्य सरकार के बीच निम्नलिखित तरीकों से बांटा जाएगा:
- मैदानी क्षेत्रों के लिए 60:40
- उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10
पीएमएवाय स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल हैं:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
- BPL के तहत नॉन-SC/ST और अल्पसंख्यक
- स्वतंत्र बंधुआ मजदूर
- अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं
पीएम आवास योजना 2022 में शामिल बातें
इस स्कीम के चार प्राथमिक घटक हैं:
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS)*
सीएलएसएस इस स्कीम के पात्र लोगों को देय होम लोन ब्याज़ पर सब्सिडी प्रदान करता है. पीएमएवाय सब्सिडी दर, सब्सिडी राशि, अधिकतम लोन राशि और अन्य विवरण नीचे दी गई टेबल में सूचीबद्ध हैं:
|
EWS |
LIG |
अधिकतम होम लोन राशि |
रु. 3 लाख तक |
रू 3-6 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी |
6.50%* |
6.50%* |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि |
रु. 2,67,280 |
रु. 2,67,280 |
अधिकतम कारपेट एरिया |
60 Sq. m. |
60 Sq. m. |
|
MIG आई |
MIG II |
अधिकतम होम लोन राशि |
रू 6-12 लाख |
रू 12-18 लाख |
ब्याज़ सब्सिडी |
4.00% |
3.00% |
अधिकतम ब्याज़ सब्सिडी राशि |
रु. 2,35,068 |
रु. 2,30,156 |
अधिकतम कारपेट एरिया |
160 Sq. m. |
200 Sq. m. |
CLSS के अंतर्गत होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होती है. NPV या निवल वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन ब्याज़ सब्सिडी के 9% की रियायती दर पर किया जाता है
- "संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके "इन-सिटू" स्लम रीडेवलपमेंट (आईएसएसआर)
इस योजना का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को घर प्रदान करने के लिए निजी संगठनों के सहयोग से भूमि के साथ बस्तियों को पुनर्वास करना है. केन्द्र सरकार घरों की कीमतें निर्धारित करती है, और लाभार्थी के योगदान (अगर कोई हो) का निर्णय संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) द्वारा किया जाता है.
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी)
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP) केन्द्र सरकार की ओर से EWS परिवारों को घर खरीदने के लिए रु. 1.5 लाख की फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UT) ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर या अपनी एजेंसियों के साथ पार्टनर बन सकते हैं.
- लाभार्थियों के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण या वृद्धि
PM आवास योजना का यह घटक उन EWS परिवारों को टारगेट करता है जो पिछले तीन घटकों का लाभ नहीं उठा सकते हैं. ऐसे लाभार्थियों को केन्द्र सरकार से रु. 1.5 लाख तक की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग वे घर के निमार्ण या मौजूदा घर को सुधारने के लिए कर सकते हैं.
डिस्क्लेमर:
पीएमएवाय स्कीम की वैधता बढ़ाई नहीं गई है.
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी स्कीम को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2022
- एमआईजी स्कीम (एमआईजी I और एमआईजी II) को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2021
पीएमएवाय से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाय-यू), जैसा कि नाम से पता चलता है, यह स्कीम पूरे भारत में शहरी स्थानों में गरीबों को कम लागत पर पक्का घर प्रदान करने पर केंद्रित है. पीएमएवाय-यू स्कीम का उद्देश्य पीएमएवाय स्कीम के समान है - 2022 तक सभी के लिए घर प्रदान करना (एचएफए).
पीएमएवाय, या पीएम आवास योजना, एक सरकारी योजना है जो सभी के लिए 2022 तक आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है. पीएमएवाई स्कीम चार सीएलएसएस कैटेगरी - ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी I और एमआईजी II के माध्यम से होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है.
व्यक्तियों और परिवारों के लिए पीएमएवाय पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
आय वर्ग |
PMAY के लिए पात्रता मानदंड |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): |
रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार. |
लो इनकम ग्रुप (एलआईजी): |
रु. 3 लाख से रु. 6 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार. |
मिडिल इनकम ग्रुप I (एमआईजी I): |
रु. 6 लाख से रु. 12 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार. |
मिडिल इनकम ग्रुप II (एमआईजी II): |
रु. 12 लाख से रु. 18 लाख के बीच वार्षिक आय वाले परिवार. |
इसमें ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की महिलाएं शामिल हैं.
उपरोक्त के अलावा, एप्लीकेंट को निम्नलिखित मानदंडों को भी पूरा करना होगा:
- आवेदकों को देश के किसी भी हिस्से में घर नहीं होना चाहिए
- एप्लीकेंट को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी अन्य हाउसिंग स्कीम के लाभ का लाभ नहीं उठाना चाहिए
आप पीएमएवाय के लिए अप्लाई कर सकते हैं:
- ऑनलाइन
आप मान्य आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं - ऑफलाइन
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑफलाइन अप्लाई करें. आपको फॉर्म के लिए रु. 25 + GST का भुगतान करना होगा.
इस स्कीम के लिए पात्र लोग इन कुछ चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- लाभार्थी खोजें' पर क्लिक करें’
- आधार नंबर दर्ज़ करें
- 'दिखाएं' पर क्लिक करें’.
मौजूदा होम लोन उधारकर्ता इस स्कीम के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे सभी संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.
पीएम आवास योजना ने किफायती हाउसिंग स्कीम प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस स्कीम का उद्देश्य सभी के लिए आवास बनाने की प्रक्रिया को सुलभ और किफायती बनाने तक सीमित नहीं है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में नौकरियों के कई नए अवसर भी पैदा किए हैं. इस स्कीम में, RERA के शामिल होने के साथ, पूरे देश में लगभग 6.07 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए.