एप्लीकेंट इस मिशन के तहत तभी पात्र होंगे जब इन सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा:
1. लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग में कोई पक्का मकान (सभी मौसम में निवास की इकाई)
नहीं होना चाहिए .
2. लाभार्थी परिवार ने
न लिया हो -भारत के शासी निकाय/राज्य सरकार की ओर से किसी हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता.
3. लाभार्थी परिवार ने
न लिया हो -किसी भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (‘PLI’) से कोई भी PMAY – CLSS सब्सिडी.
4. जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक नगर और बाद में सूचित कस्बें मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे.
5. जिस निर्माण/विस्तार के लिए लोन लिया गया है उसे लोन राशि की 1st किश्त दिए जाने के तिथि से 36 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए.
केवल LIG/EWS कैटेगरी के लिए अतिरिक्त मानदंड: इस मिशन के तहत केंद्र सरकार की सहायता से बनाए गए/खरीदे गए घर परिवार की महिला मुखिया के नाम में या संयुक्त रूप से परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के नाम से होने चाहिए, और अगर परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर, परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से हो सकता है.