पीएमएवाय के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन कौन प्रधान मंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ उठा सकता है?

लाभार्थी परिवार

  • बशर्ते कि उनके पास भारत के किसी भी क्षेत्र में अपने नाम पर पक्का घर न हो (एक ऐसा मकान जहां हर मौसम में रहा जा सके)
  • विवाहित दंपत्तियों के मामले में भी दिया जाता है, पति-पत्नी दोनों में से एक या ज्वॉइंट ओनरशिप के मामलों में दोनों एक घर के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वह इस स्कीम में परिवार की आय संबंधी पात्रताओं को पहले से पूरा करते हों

डिस्क्लेमर:

पीएमएवाय स्कीम की वैधता बढ़ाई नहीं गई है.

  • ईडब्ल्यूएस/एलआईजी स्कीम को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2022
  • एमआईजी स्कीम (एमआईजी I और एमआईजी II) को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2021
घर/लाभार्थी परिवार कौन होता है?
  • लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होते हैं
  • कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है
विभिन्न कैटेगरी के लिए आय के नॉर्म्स क्या हैं?

विभिन्न घरेलू कैटेगरी के आय मानदंड नीचे दिए गए हैं:

  • रु. 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस परिवार/व्यक्ति
  • रु. 3.00 लाख से अधिक और रु. 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले एलआईजी हाउसहोल्ड/ व्यक्ति
  • रु. 6.00 लाख से अधिक और रु. 12.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी I हाउसहोल्ड/ व्यक्ति
  • रु. 12.00 लाख से अधिक और रु. 18.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले एमआईजी II हाउसहोल्ड/ व्यक्ति
PMAY सब्सिडी स्कीम हेतु अप्लाई करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन-से हैं?

PMAY सब्सिडी स्कीम का लाभ लेने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे:

  • घोषणा फॉर्म (राज्य कानून के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी एफिडेविट जितनी ही होनी चाहिए)
  • परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN). अगर PAN आवंटित नहीं है, तो फॉर्म 60 आवश्यक है.
  • लाभार्थी परिवार में सभी एप्लीकेंट के लिए आधार संख्या (MIG 1 और MIG II श्रेणी के लिए)
  • एप्लीकेंट का इनकम प्रूफ [मान्य इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट - ITR या फॉर्म 16 (1 वर्ष का)/सेलरी स्लिप (सकल मासिक सेलरी* 12)]
  • PMAY परिशिष्ट (राज्य के कानूनों के अनुसार, टॉप-अप परिशिष्ट स्टाम्प ड्यूटी के समान है)
  • एंड-यूज अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट
मुझे प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत ब्याज़ सब्सिडी का लाभ कैसे मिलेगा?

पात्रता के अधीन लोन राशि डिस्बर्स होने के बाद, बजाज फिनसर्व पात्र उधारकर्ताओं के लिए NHB (नेशनल हाउसिंग बैंक) से सब्सिडी लाभ का क्लेम करेगा.
सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए, सब्सिडी राशि का भुगतान बजाज फिनसर्व को किया जाएगा. ब्याज़ सब्सिडी प्राप्त होने के बाद, इसे लोन अकाउंट में अपफ्रंट क्रेडिट कर दिया जाएगा और ईएमआई को दोबारा एडजस्ट किया जाएगा.

क्या लोन की राशि या प्रॉपर्टी की वैल्यू पर कोई लिमिट है?

लोन राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ब्याज पर रियायत की गणना ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए अधिकतम रु. 6 लाख, एमआईजी I के लिए रु. 9 लाख और एमआईजी II के लिए रु. 12 लाख की राशि पर की जाएगी.

इसके अलावा, प्रॉपर्टी के मूल्य पर कोई सीमा नहीं है लेकिन प्रत्येक श्रेणी के लिए कारपेट एरिया पर सीमा है..
मिशन के इस कम्पोनेंट के तहत इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ लेने के लिए, निर्माणाधीन या नवीकरण किए जा रहे घरों का कारपेट एरिया ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए क्रमश: 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए. लाभार्थी, अपने विवेक से निर्णय लेकर, बड़ा घर बना सकता है, लेकिन ब्याज अधीनता पहले रु. 6 लाख तक ही सीमित रहेगी.
एमआईजी I कैटेगरी के लिए आवासीय इकाई का अधिकतम कारपेट एरिया 160 sq.m./ 1291.67 sq. feet है और एमआईजी II कैटेगरी के लिए 200 sq.m./ 1614.59 sq. feet है .

प्रत्येक कैटेगरी के लिए लागू ब्याज़ की सब्सिडी क्या है?

प्रत्येक कैटेगरी की पात्र लोन राशि पर लागू ब्याज़ सब्सिडी नीचे दी गई है:
क.) ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी: 6.5%
b.) MIG I: 4%
c.) MIG II: 3%

मेरी पत्नी के पास पहले से एक पक्का घर है और अब मैं उसके नाम से एक नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं. क्या मैं PMAY के अंदर CLSS स्कीम के लिए क्वालीफाई कर सकता हूं?

नहीं, आप सीएलएसएस के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि लाभार्थी परिवार/घर में, आपके पति/पत्नी के पास पहले से ही एक प्रॉपर्टी है.

पीएमएवाय सब्सिडी लागू होने की अधिकतम अवधि क्या है?

पीएमएवाय सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है. बीएचएफएल मौजूदा पॉलिसी के अनुसार अवधि प्रदान कर सकता है, हालांकि, सब्सिडी की गणना, इससे कम होगी
a) 20 वर्ष
b) बजाज फिनसर्व द्वारा ऑफर की गई अवधि

क्या आय, पहला पक्का हाउस और कारपेट एरिया मानदंडों के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड हैं?

प्रॉपर्टी में बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, शौचालय, सैनिटेशन, सीवरेज़, सड़क, बिजली आदि होने चाहिए.

क्या लाभार्थी परिवार के सभी सदस्यों के लिए आधार कार्ड का विवरण प्रदान करना आवश्यक है?

हां. एमआईजी I और एमआईजी II कैटेगरी के लिए पीएमएवाय स्कीम के तहत केस को प्रोसेस करने के लिए, लाभार्थी परिवार में सभी एप्लीकेंट के आधार कार्ड का विवरण प्रदान करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है.

स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क क्या है?

बजाज फिनसर्व योजना के तहत आय मानदंडों के अनुसार पात्र हाउसिंग लोन राशि के लिए लाभार्थी से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेगा. ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र लोन राशि से परे अतिरिक्त लोन राशि के लिए, बजाज फिनसर्व द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा.

क्या मौजूदा घर में रिपेयरिंग का काम, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए कवर किया गया है?

कच्चे, सेमी पक्के घर जिनको पक्का बनाने के लिए अत्यधिक रेनोवेशन की आवश्यकता है, उनमें रिपेयर का कम करवाया जा सकता है. हालांकि, यह केवल EWS और LIG कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट के लिए लागू होता है.

फोरक्लोज़र स्टेटमेंट का TAT (टर्न अराउंड टाइम) क्या है?

फोरक्लोज़र स्टेटमेंट जारी करने का TAT आमतौर पर 12 कार्यदिवसों का होता है.

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