PMAY के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लाभार्थी परिवार
- परन्तु वह भारत के किसी भी भाग में अपने नाम पर पक्का घर (सभी मौसम में रहने वाली इकाई) नहीं रखता है
- परन्तु यह भी कि विवाहित दंपति की दशा में, पति या संयुक्त स्वामित्व में दोनों एक ही घर के लिए योग्य होंगे, जो इस स्कीम के तहत परिवार की आय योग्यता के अधीन होगा
अस्वीकरण:
PMAY स्कीम की वैधता को आगे नहीं बढ़ाया गया है.
- EWS/LIG स्कीम. मार्च 31, 2022 से बंद कर दी गई हैं
- MIG स्कीम (MIG I और MIG II). मार्च 31, 2021 से बंद कर दी गई हैं
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी
- कमाई करने वाले वयस्क सदस्य (वैवाहिक स्थिति के बावजूद) को एक अलग परिवार के रूप में माना जा सकता है
विभिन्न घरेलू श्रेणियों के लिए आय के मानदंड इस प्रकार परिभाषित किए गए हैं:
- ₹3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले EWS परिवार/व्यक्ति
- ₹3.00 लाख से अधिक और ₹6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले LIG परिवार/व्यक्ति
- ₹6.00 लाख से अधिक और ₹12.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले MIG I परिवार/व्यक्ति
- ₹12.00 लाख से ₹18.00 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले MIG II परिवार/व्यक्ति
PMAY सब्सिडी स्कीम का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे:
- डिक्लेरेशन फॉर्म (राज्य कानूनों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी एफिडेविट के समान होनी चाहिए)
- पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन). अगर पैन असाइन नहीं किया जाता है, तो फॉर्म 60 आवश्यक है.
- लाभार्थी परिवार के सभी एप्लीकेंट का आधार नंबर (MIG I और MIG II कैटेगरी के लिए)
- एप्लीकेंट का इनकम प्रूफ [लागू इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट - ITR या फॉर्म 16 (1 वर्ष)/ सैलरी स्लिप (कुल मासिक सैलरी*12)]
- PMAY परिशिष्ट (राज्य कानूनों के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी टॉप-अप परिशिष्ट के समान होनी चाहिए)
- एंड-यूज़ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट
योग्यता के अधीन लोन राशि वितरित होने के बाद, बजाज फिनसर्व NHB (नेशनल हाउसिंग बैंक) से योग्य उधारकर्ताओं के लिए सब्सिडी लाभ का क्लेम करेगा.
सभी योग्य उधारकर्ताओं के लिए, सब्सिडी राशि का भुगतान बजाज फिनसर्व को किया जाएगा. ब्याज सब्सिडी प्राप्त होने के बाद, इसे लोन अकाउंट में पहले से क्रेडिट कर दिया जाएगा और EMI को एडजस्ट किया जाएगा.
लोन राशि की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ब्याज सब्सिडी की गणना EWS/LIG के लिए अधिकतम ₹6 लाख, MIG I के लिए ₹9 लाख और MIG II के लिए ₹12 लाख पर की जाएगी.
इसके अलावा, प्रॉपर्टी की वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रत्येक कैटेगरी के लिए कार्पेट एरिया की लिमिट होती है.
इस क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए मिशन के इस घटक के तहत निर्माण या बेहतर किए जा रहे घरों का कार्पेट एरिया क्रमशः EWS और LIG के लिए 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर तक होना चाहिए. लाभार्थी, अपने विवेकानुसार, बड़े क्षेत्र का घर बना सकता है, लेकिन ब्याज में छूट केवल पहले ₹6 लाख तक सीमित होगी.
MIG I कैटेगरी के लिए अधिकतम कार्पेट एरिया 160 वर्ग मीटर/1291.67 वर्ग फुट और MIG II कैटेगरी के लिए 200 वर्ग मीटर/1614.59 वर्ग फुट है.
प्रत्येक कैटेगरी के लिए योग्य लोन राशि पर लागू ब्याज सब्सिडी नीचे दी गई है:
a) EWS/LIG: 6.5%
b) MIG I: 4%
c) MIG II: 3%
नहीं, आप सीएलएसएस के तहत लाभ नहीं ले सकते क्योंकि लाभार्थी परिवार/परिवार में आपके पति/पत्नी के पास पहले से ही एक प्रॉपर्टी है.
PMAY सब्सिडी अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है. BHFL मौजूदा पॉलिसी के अनुसार अवधि प्रदान कर सकता है, लेकिन सब्सिडी की गणना
से कम की जाएगी
a) 20 वर्ष
b) बजाज फिनसर्व द्वारा ऑफर की गई अवधि
प्रॉपर्टी में बुनियादी नागरिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, शौचालय, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क, बिजली आदि होना चाहिए.
हां. MIG I और MIG II कैटेगरी के लिए PMAY स्कीम के तहत मामले को प्रोसेस करने के लिए, लाभार्थी परिवार के सभी एप्लीकेंट के आधार कार्ड का विवरण प्रदान करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है.
बजाज फिनसर्व स्कीम के तहत आय मानदंडों के अनुसार योग्य हाउसिंग लोन राशि के लिए लाभार्थी से कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेता है. ब्याज सब्सिडी के लिए योग्य लोन राशि से अधिक अतिरिक्त लोन राशि के लिए, बजाज फिनसर्व द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाएगा.
मौजूदा घरों में मरम्मत का काम कच्चा, अर्ध पक्का वाले घरों में किया जा सकता है और इसे पक्का घर बनाने के लिए व्यापक नवीकरण की आवश्यकता होती है. लेकिन, यह केवल EWS और LIG कैटेगरी के एप्लीकेंट के लिए मान्य है.
फोरक्लोज़र स्टेटमेंट जारी करने के लिए TAT आमतौर पर 12 कार्य दिवस होता है.