Subsidy on home loan
Borrowers who avail of a home loan from lenders such as Bajaj Finance under the PMAY scheme can enjoy an interest subsidy of up to Rs. 2.67 lakh. The maximum of Rs. 2.67 lakh subsidy on home loan can be availed under revised EWS/LIG scheme. The interest subsidy is provided for a tenure of 20 years at a rate of 6.5%.
सरकार क्या होम लोन सब्सिडी प्रदान करती है?
The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) introduced by the Government of India, aims to provide housing for all by March 2022 but then extended till December 2024 The Credit Linked Subsidy Scheme is a significant part of PMAY, which offers a home loan interest subsidy to borrowers. The other three components of PMAY are In-Situ Slum Redevelopment, Beneficiary-Led Construction, and Affordable Housing in Partnership.
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) भारत के विभिन्न फाइनेंशियल संगठनों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस कार्यक्रम के साथ, सरकार आवास आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों में क्रेडिट फ्लो की वृद्धि को बढ़ावा देती है. राष्ट्रीय आवास बोर्ड और आवास और शहरी विकास निगम केंद्रीय नोडल एजेंसियां हैं जिन्हें इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हुआ है.
Pradhan Mantri Awas Yojana - Credit Linked Subsidy Scheme (PMAY-CLSS) details
Here are the details of the Pradhan Mantri Awas Yojana - Credit Linked Subsidy Scheme (PMAY-CLSS):
Aspect | विवरण |
Scheme name | Pradhan Mantri Awas Yojana - Credit Linked Subsidy Scheme (PMAY-CLSS) |
Objective | To provide affordable housing to economically weaker sections, low-income groups, and mid-income groups |
Target beneficiaries | Economically Weaker Sections (EWS), Low-Income Groups (LIG), and Middle-Income Groups (MIG) |
पात्रता मानदंड | Income criteria vary based on EWS, LIG, and MIG categories |
Types of houses | New construction or extension of existing houses |
Subsidy components | Interest subsidy on home loan interest rates |
Interest subsidy categories | EWS and LIG: Up to 6.5% interest subsidy on a maximum loan amount of Rs. 6 lakh MIG I: Up to 4% interest subsidy on a maximum loan amount of Rs. 9 lakh MIG II: Up to 3% interest subsidy on a maximum loan amount of Rs. 12 lakh |
Maximum loan tenure | 20 वर्ष |
कारपेट एरिया | EWS: Up to 30 square meters LIG: Up to 60 square meters MIG I: Up to 160 square meters MIG II: Up to 200 square meters |
एप्लीकेशन प्रोसेस | Apply through eligible banks, housing finance companies, or financial institutions |
Validity of scheme | Till March 2022 |
लाभ | Reduction in monthly home loan EMIs, making homeownership more affordable |
Online application portal | CLSS Awas Portal (https://pmayuclap.gov.in) |
प्रधानमंत्री होम लोन सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
भारत सरकार द्वारा होम लोन पर ब्याज़ सब्सिडी 3 इनकम ग्रुप: ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के लिए उपलब्ध है. ईडब्ल्यूएस या आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ें. घर की वार्षिक आय - रु. 3 लाख तक
- होम लोन राशि जिस पर सब्सिडी की गणना की जाती है - रु. 6 लाख तक
- ब्याज़ सब्सिडी की दर – 6.50%
- मकान का कार्पेट एरिया - अधिकतम 60 स्क्वेयर मीटर
निम्न आय वर्ग के लिए पात्रता मानदंड
एलआईजी या निम्न आय समूह के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के लिए
- घर की वार्षिक आय - रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक
- होम लोन राशि जिस पर सब्सिडी की गणना की जाती है - रु. 6 लाख तक
- ब्याज़ सब्सिडी की दर – 6.50%.
- मकान का कार्पेट एरिया - अधिकतम 60 स्क्वेयर मीटर
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के एप्लीकेंट रु. 2.67 लाख तक की अधिकतम होम लोन सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
मीडियम इनकम ग्रुप I के लिए पात्रता मानदंड
मध्यम आय समूह या एमआईजी I के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए
- घर की वार्षिक आय - रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक
- होम लोन राशि जिस पर सब्सिडी की गणना की जाती है - रु. 9 लाख तक
- ब्याज़ सब्सिडी की दर – 4%
- मकान का कार्पेट एरिया - अधिकतम 160 स्क्वेयर मीटर
Eligibility criteria for the medium income group II
मध्यम आय समूह या एमआईजी II के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए
- घर की वार्षिक आय - रु. 12 लाख से रु. 18 लाख तक
- होम लोन राशि जिस पर सब्सिडी की गणना की जाती है - रु. 12 लाख तक
- ब्याज़ सब्सिडी की दर – 3%
- मकान का कार्पेट एरिया - अधिकतम 200 स्क्वेयर मीटर
एमआईजी I और एमआईजी II कैटेगरी के पात्र उम्मीदवार रु. 2.35 लाख तक के होम लोन ब्याज़ पर अधिकतम सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
ध्यान दें: कार्पेट एरिया दीवारों के भीतर का वास्तविक क्षेत्र है जहां आप कार्पेट लगा सकते हैं. यह आंतरिक दीवार की मोटाई और सीढ़ियों या लॉबी जैसी सामान्य जगह को छोड़कर है.
Other eligibility criteria for PMAY subsidy
वार्षिक आय के अलावा, एप्लीकेंट को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी समूहों के लिए, महिला सदस्य को घर का मालिक या सह-स्वामित्व (लागू नियम और शर्तों के साथ) होना चाहिए.
- घर के किसी भी सदस्य के पास इस देश में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए. नई प्रॉपर्टी उनका पहला घर होना चाहिए
- लाभार्थी परिवार ने पहले किसी भी सरकारी समर्थित हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए
- सीएलएसएस लाभ प्राप्त करने वाले परिवार में अपने अविवाहित बच्चों (बेटे/बेटी) के साथ पति और पत्नी होनी चाहिए
- विवाहित एप्लीकेंट के मामले में, दोनों पति/पत्नी एक ही प्रॉपर्टी पर होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र हो सकते हैं
- परिवार के वयस्क कमाने वाले सदस्य को इस होम लोन ब्याज़ सब्सिडी के स्वतंत्र लाभार्थी माना जाता है
- आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद, निर्माण या रिनोवेशन के लिए उपयोग किए गए फंड पर होम लोन की ब्याज़ दर पर सब्सिडी लागू होती है. हालांकि, एमआईजी I और एमआईजी II एप्लीकेंट केवल घर खरीदने के लिए लोन राशि का उपयोग कर सकते हैं
- इस पीएमएवाय सीएलएसएस स्कीम के तहत, होम लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए
सीएलएसएस लाभ के लिए एप्लीकेशन को अप्रूव करते समय, सरकार महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और विधवाओं को घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता देती है.
सीएलएसएस के क्या लाभ हैं?
- उधारकर्ताओं को अपने लोन अकाउंट में सीधे सरकार से सब्सिडी राशि प्राप्त होती है. यह उनकी बकाया मूलधन राशि को कम करता है, जिससे उनकी बाद की ईएमआई कम हो जाती है
- जैसा कि ईएमआई अधिक प्रबंधित हो जाती है, हाउसिंग लोन का पुनर्भुगतान करना आसान है. हालांकि, अगर उधारकर्ता मूल ईएमआई राशि का भुगतान जारी रखना चाहते हैं, तो लोन की अवधि कम हो जाती है. उधारकर्ता के रूप में, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं
- इस ब्याज़ सब्सिडी का दावा करने वाले एप्लीकेंट होम लोन पर टैक्स लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं. आईटी अधिनियम 1961 के अनुसार, देय ब्याज़ पर रु. 2 लाख तक और मूल पुनर्भुगतान पर रु. 1.5 लाख तक की टैक्स छूट एक वित्तीय वर्ष में क्लेम की जा सकती है
पेश है एक उदाहरण:
कहते हैं कि आप 20 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ रु. 32 लाख का लोन लेते हैं, और आप एमआईजी II कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं. आमतौर पर, प्रति माह की ईएमआई लगभग रु. 31,000 होती है. अब, ब्याज़ सब्सिडी के लिए पात्र लोन राशि रु. 12 लाख है. अगर आप एक्सेल PMT फॉर्मूला के आधार पर सब्सिडी की 3% दर से अपनी ईएमआई की गणना करते हैं, तो ईएमआई प्रति माह लगभग रु. 7,000 तक कम हो जाती है.
Use the online Pradhan Mantri Awas Yojana calculator offered by Bajaj Finserv to check your subsidy amount and the category you fall into instantly. You only need to enter the following details – repayment tenor, home loan amount, annual income of your household, and carpet area. Also, confirm that this is your 1st pucca house to be eligible.
होम लोन सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें?
पात्र एप्लीकेंट सीएलएसएस के तहत PLI या प्राइम लेंडिंग संस्थानों के साथ सीधे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. PLI एनबीएफसी, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य फाइनेंशियल संस्थान हैं जिन्होंने हाउसिंग लोन पर सब्सिडी दरें प्रदान करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के साथ भागीदारी की है. 70 फाइनेंसिंग संगठनों ने NHB और HUDCO के साथ सहयोग किया है. इन चरणों का पालन करें.
- हमसे संपर्क करें
हमसे संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आप सीएलएसएस लाभों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं.
- अप्लाई करें
आपको लोन सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होगा. इसे सही विवरण के साथ भरें.
- डॉक्यूमेंट सबमिट करें
आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें. अपडेटेड पेपर सबमिट करना सुनिश्चित करें.
- लोन प्राप्त करें
डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी के सत्यापन के बाद लोन राशि आपके अकाउंट में डिस्बर्स की जाती है.
- सब्सिडी की प्रतिपूर्ति
बजाज फिनसर्व आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने और आपके लोन अकाउंट में रियायती फंड को रीइम्बर्स करने के लिए नोडल एजेंसियों से संपर्क करेगा.
ध्यान दें: कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन सीएलएसएस के तहत होम लोन मंजूर करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है.
डिस्क्लेमर:
पीएमएवाय स्कीम की वैधता बढ़ाई नहीं गई है.
- ईडब्ल्यूएस/एलआईजी स्कीम को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2022
- एमआईजी स्कीम (एमआईजी I और एमआईजी II) को समाप्त कर दिया गया है, प्रभावी. मार्च 31, 2021
ब्याज़ सब्सिडी के साथ होम लोन के लिए बजाज फिनसर्व से संपर्क क्यों करें?
बजाज फिनसर्व आपकी प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज़्ड सबसे प्रतिस्पर्धी हाउसिंग फाइनेंस समाधान प्रदान करता है. अपने पहले होम लोन पर ब्याज़ सब्सिडी पाएं और हमारे साथ लोन के लिए अप्लाई करके रु. 2.67 लाख तक की बचत करें और प्रतिस्पर्धी ब्याज़ दर का लाभ भी उठाएं. परिवार के कमाई करने वाले सदस्य के रूप में, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह किफायती हाउसिंग लोन प्राप्त करें.
बजाज फिनसर्व वेतनभोगी और स्व-व्यवसायी दोनों व्यक्तियों के लिए उच्च मूल्य वाली फाइनेंसिंग प्रदान करता है. वेतनभोगी एप्लीकेंट रु. 10 लाख से शुरू होने वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अपने होम लोन पर तेज़ अप्रूवल के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करें.
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राष्ट्रीयता
भारतीय
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उम्र
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 28 से 58 वर्ष, स्व-व्यवसायी के लिए 25 से 70 वर्ष
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रोजगार स्टेटस
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 वर्षों का अनुभव, स्व-व्यवसायी व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 वर्ष का बिज़नेस निरंतरता.
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सिबिल स्कोर
750 या उससे अधिक
अपने निवास की स्थिति के अनुसार न्यूनतम सेलरी आवश्यकताओं को देखने के लिए होम लोन के लिए पूरे पात्रता मानदंड चेक करें.
बजाज फिनसर्व होम लोन के लाभ
एक बार जब आप पात्रता प्राप्त करते हैं, तो इस मॉरगेज़ लोन के लिए अप्लाई करें और निम्नलिखित लाभ प्राप्त करें.
- कोई पार्ट प्री-पेमेंट और फोरक्लोज़र शुल्क नहीं है
- वैल्यू-एडेड सर्विसेज़ जैसे प्रॉपर्टी सर्च और प्रॉपर्टी डॉसियेर
- ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट सुविधा 24X7
- ऑनलाइन होम लोन
- न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन
- मिनटों में डिजिटल स्वीकृति पत्र
- सुविधाजनक अवधि
- फ्लेक्सी हाइब्रिड फीचर जो प्रारंभिक अवधि में लगभग आधे तक आपकी ईएमआई को कम करता है
इसके अलावा, आपको अपने मौजूदा लेंडर से अपने घर को कम ब्याज़ दरों का लाभ उठाने के लिए आसान होम लोन बैलेंस ट्रांसफर सुविधा का लाभ मिलता है. इस मामले में, आप एक पर्याप्त टॉप-अप लोन भी प्राप्त कर सकते हैं. यह एक अतिरिक्त क्रेडिट है जिसे आप मामूली ब्याज़ दर पर घर से संबंधित या किसी अन्य खर्चों को संबोधित करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं.
ध्यान दें: अगर आपको पहले से ही मौजूदा होम लोन पर ब्याज़ सब्सिडी मिली है, तो आप बेहतर दरों के लिए बैलेंस ट्रांसफर सुविधा का लाभ उठाते समय दूसरी सब्सिडी का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
अपनी मासिक किश्तों की गणना पहले करें
बजाज फिनसर्व मामूली संबंधित शुल्क और बिना किसी छिपे शुल्क के साथ सबसे किफायती होम लोन ब्याज़ दर प्रदान करता है. आप हमारे होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके लोन पुनर्भुगतान के लिए अपना मासिक व्यय चेक कर सकते हैं
यह एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है जो आपकी लोन ईएमआई, कुल भुगतान सहित मूलधन और ब्याज़ और कुल देय ब्याज़ की तुरंत गणना करता है. बस बुनियादी विवरण प्रदान करें - लोन राशि, आपकी पसंदीदा अवधि और ब्याज़ दर. यह गणितीय फॉर्मूला ईएमआई पर काम करता है = [P x R x (1+R)^N]/[(1+R)^N-1].
यह ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर आपको अपने पुनर्भुगतान को कार्यनीतिक रूप से प्लान करने और अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है. अगर आपकी फाइनेंशियल क्षमताओं पर विचार करते हुए पसंदीदा लोन राशि आपके लिए संभव है, तो आप इसका मूल्यांकन करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं.
इसलिए, सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं और लाभों के लिए आज ही बजाज फिनसर्व से होम लोन के लिए अप्लाई करें और अपना पहला घर आसानी से प्राप्त करें.
सामान्य प्रश्न
A housing loan subsidy is a financial assistance program provided by the government to make housing more affordable for specific segments of the population. It aims to reduce the burden of housing loan repayments for eligible individuals and families, particularly those belonging to economically weaker sections and low- to middle-income groups. This subsidy is often offered as a part of government housing schemes to encourage home ownership and address the housing needs of underserved communities.
The eligibility criteria for availing the PMAY home loan subsidy (under the CLSS scheme) include being an Indian citizen, not owning a pucca house anywhere in India, and falling under specific income categories: EWS, LIG, MIG I, or MIG II. The property's carpet area, location, and the type of housing loan are also considered. For precise details, refer to the official PMAY-CLSS guidelines.
The maximum subsidy amount you can claim under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) of the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) varies based on the income category you belong to. As of my last update in September 2021, here are the maximum subsidy amounts for each income category:
Economically Weaker Sections (EWS): Up to Rs. 2.67 lakh
Low-Income Groups (LIG): Up to Rs. 2.67 lakh
Middle-Income Group (MIG I): Up to Rs. 2.35 lakh
Middle-Income Group (MIG II): Up to Rs. 2.30 lakh
Yes, you can avail of the home loan subsidy under the Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) of the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) if you want to purchase a newly constructed house that is for sale. The PMAY-CLSS subsidy is designed to encourage affordable housing, including the purchase of new houses, and supports various types of housing transactions, including the purchase of newly constructed properties.
While the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) aims to provide affordable housing to a wide range of beneficiaries, there are certain categories of individuals who may not be eligible to avail the benefits of the scheme.
- Ownership of pucca house Income above eligibility criteria
- प्रॉपर्टी का स्थान
- Exclusion based on family members
- Undisclosed income
- Incomplete documentation
There is no provision under the PMAY-CLSS for providing subsidies on existing home loans at that time. The subsidy was typically applicable to new loans taken specifically for the purpose of purchasing or constructing a house.