अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी नामक शुल्क का भुगतान करना होगा, यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है. इस शुल्क का उपयोग आपके नाम पर आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सत्यापित करने और आपके प्रॉपर्टी के स्वामित्व के डॉक्यूमेंट्स को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किए बिना, आपको विचाराधीन प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं माना जाएगा.
स्टाम्प ड्यूटी आम तौर पर प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू की 5-7% होती है. रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 1% होता है. हालांकि, ये शुल्क लाखों रुपये में हो सकते हैं. अपना घर खरीदते समय और अपने नाम पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते समय पैसे की कमी से बचने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि जब आप होम लोन राशि के लिए अप्लाई करें, तो आपने स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का इंतजाम कर लिया हो.
आपको स्टांप ड्यूटी के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना है, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. ये हैं:
• प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू
• प्रॉपर्टी का प्रकार, फ्लोर की संख्या के साथ
• प्रॉपर्टी का उद्देश्य- रेजिडेंशियल या कमर्शियल
• प्रॉपर्टी का स्थान
• प्रॉपर्टी के मालिक की आयु और लिंग
यह एक नियम है कि, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क लेंडर्स द्वारा स्वीकृत होम लोन राशि में शामिल नहीं होते हैं. इनका भुगतान खरीदार को अपनी जेब से करना होता है.
शहर | स्टाम्प ड्यूटी शुल्क | रजिस्ट्रेशन शुल्क |
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बेंगलुरु | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 5% | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
दिल्ली | • 4% अगर मालिक महिला है | कुल बाजार मूल्य के 1% के अलावा पैस्टिंग शुल्क रु. 100 है |
• 6% अगर मालिक आदमी है | ||
मुंबई | • प्रॉपर्टी के कुल बाजार का 4% या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समझौता मूल्य | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य या एग्रीमेंट के मूल्य का 1%, या रु. 30, 000, जो भी कम हो. |
• शहरी क्षेत्रों के लिए प्रॉपर्टी के कुल बाजार या एग्रीमेंट के मूल्य के लिए 5% | ||
चेन्नई | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 7% | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
कोलकाता | • प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 5%, अगर प्रॉपर्टी पंचायत द्वारा शासित क्षेत्र है | प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 1% |
• शहरी क्षेत्र होने पर प्रॉपर्टी के कुल बाजार मूल्य का 6% | ||
• अगर प्रॉपर्टी का कुल बाजार मूल्य रु. 40 लाख से अधिक हो, तो 1% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है |
हां, स्टाम्प ड्यूटी को इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए क्लेम किया जा सकता है जिसकी अधिकतम लिमिट रु. 1,50,000 होगी.
नहीं, स्टाम्प ड्यूटी रिफंडेबल नहीं है.
अब तक, स्टाम्प ड्यूटी और GST प्रॉपर्टी की बिक्री पर लगाए जाने वाले अलग-अलग शुल्क हैं, और इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.
मुंबई में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क
दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क
चेन्नई में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी शुल्क
बेंगलुरु में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क
कोलकाता में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क
हैदराबाद में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क
पुणे में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क