महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क

2 मिनट में पढ़ें

स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांज़ैक्शन के लिए सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला टैक्स है, जिसे केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है. प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के समय घर के मालिक इसे चुकाते हैं. स्टाम्प ड्यूटी की राशि, रजिस्ट्रेशन के समय प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या एग्रीमेंट वैल्यू पर निर्भर करती है. यह ट्रांज़ैक्शनल टैक्स, फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड प्रॉपर्टी सहित रेजिडेंशियल और कमर्शियल, दोनों ही प्रॉपर्टी पर लागू होता है.

खास बात यह है कि प्रॉपर्टी की लागत में स्टांप शुल्क जोड़ा जाता है, जिससे घर खरीदने वालों को अनिवार्य रूप से पहले से लगने वाली लागत का पता चल जाता है. 

घर खरीदने वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि स्टाम्प ड्यूटी की दर एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है. दूसरे शब्दों में, महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी पश्चिम बंगाल से अलग होगी.

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट क्या है?

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट, 1958 उन संपत्तियों पर लागू होता है, जो शिड्यूल 1 के दायरे में आते हैं और जिन पर स्टाम्प शुल्क लगता है. इस एक्ट में संशोधन किया गया है, जिसमें गिफ्ट डीड पर संशोधित स्टाम्प ड्यूटी, संशोधित दंड खंड, स्टाम्प ड्यूटी का ई-भुगतान, और चुनी गई संपत्ति खंड के मामले में स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी को शामिल किया गया है.

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन शुल्क

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होते हैं. शहरी नगरपालिकाओं में स्थित प्रॉपर्टी पर, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

यहां सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक, महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी का शहर के अनुसार ब्रेकडाउन दिया गया है.

महाराष्ट्र के शहर

1 सितंबर, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी (%)

मुंबई

2%

नवी मुंबई

3%

नागपुर

3%

पिंपरी-चिंचवड़

3%

पुणे

3%

ठाणे

3%

 

महाराष्ट्र के शहर

1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी (%)

मुंबई

3%

नवी मुंबई

4%

नागपुर

4%

पिंपरी-चिंचवड़

4%

पुणे

4%

ठाणे

4%

 

महाराष्ट्र के शहर

1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी (%)

मुंबई

6%

नवी मुंबई

6%

नागपुर

6%

पिंपरी-चिंचवड़

6%

पुणे

6%

ठाणे

6%


स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक

राज्य में स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक इस प्रकार हैं:

  • मालिक की आयु - सीनियर सिटीज़न को स्टाम्प ड्यूटी पर कुछ छूट प्राप्त होने की संभावना है
  • मालिक का लिंग - अपने नाम पर प्रॉपर्टी रखने वाली महिलाओं से कम स्टाम्प ड्यूटी लिया जाता है
  • जिसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया हो
  • प्रॉपर्टी का उपयोग - रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर, कमर्शियल प्रॉपर्टी की तुलना में कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है
  • प्रॉपर्टी की आयु – नई प्रॉपर्टी पर पुराने प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगता है
  • प्रॉपर्टी का लोकेशन - शहरों में स्थित प्रॉपर्टी पर ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों और बाहरी इलाकों की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है

इनके अलावा, प्रॉपर्टी की स्थिति और उपलब्ध सुविधाएं भी प्रॉपर्टी पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को प्रभावित करती हैं.

ध्यान दें कि महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी की दर दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है

  • प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड कीमत
  • मुंबई और अन्य शहरों में प्रॉपर्टी रेडी रेकनर रेट

आमतौर पर, स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करते समय दोनों में से अधिक वाली दर को लागू किया जाता है.

स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें?

जैसा कि चर्चा की गई है, स्टाम्प ड्यूटी की गणना या तो रेकनर दर या प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट वैल्यू के आधार पर की जाती है, जो भी अधिक हो.

उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू रु. 72 लाख है, जबकि रेकनर दर रु. 65 लाख है, दोनों से अधिक, यानी एग्रीमेंट वैल्यू पर विचार किया जाएगा.

स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

इन चरणों का पालन करके, आप आसानी से स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं:

  • चरण 1: ऑफिशियल महाराष्ट्र स्टाम्प ड्यूटी पोर्टल पर जाएं.
  • चरण 2: आवश्यक क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग-इन करें.
  • चरण 3: 'नागरिक' फील्ड और ट्रांज़ैक्शन का प्रकार चुनें.
  • चरण 4: 'अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए भुगतान करें' फील्ड चुनें.
  • चरण 5: उपलब्ध विकल्पों से 'केवल स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करें' पर क्लिक करें.
  • चरण 6: जिला, सब-रजिस्ट्रार, प्रॉपर्टी का विवरण, भुगतान विवरण आदि जैसे महत्वपूर्ण विवरण दर्ज करें.
  • चरण 7: एक उपयुक्त भुगतान विकल्प चुनें और डीड निष्पादित करते समय चालान बनाने के लिए आगे बढ़ें.

अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आपको 'बिना रजिस्ट्रेशन के भुगतान करें' विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, आपको दूसरे पेज पर ले जाया जाएगा.

पुराने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट के नियम के अनुसार, जिला कलेक्टर, रजिस्ट्रेशन की तिथि से एक दशक के भीतर का कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कह सकता है. कलेक्टर यह सत्यापित करने के लिए ऐसा कर सकता है कि डीड पर लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था या नहीं.

हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में यह निर्धारित किया गया है कि अगर बाद की बिक्री के समय इस बात की जानकारी मिलती है कि पूर्व में बिक्री के समय स्टाम्प ड्यूटी पर्याप्त नहीं थी, तो पुराने डॉक्यूमेंट के लिए स्टाम्प ड्यूटी नहीं ले सकते. इसके बावजूद, अगर डॉक्यूमेंट को स्टाम्प किया जाना चाहिए, तो ट्रांज़ैक्शन के दौरान प्रचलित दर पर शुल्क वसूल किए जाएंगे.

लीज़ एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी

राज्य सरकार ने 24 दिसंबर, 2020 को लीज एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी की घोषणा की. घोषणा के अनुसार, स्टाम्प ड्यूटी 31 दिसंबर, 2020 तक 2% (5% से घटाकर) थी और 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए इसे 3% कर दिया गया था. इसके परिणामस्वरूप, राज्य में प्रॉपर्टी की बिक्री, विशेष रूप से लक्जरी फ्लैटों में वृद्धि देखी गई.

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर टैक्स लाभ

सेक्शन 80C के तहत, HUF और कोई व्यक्ति, दोनों महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, ऐसी कटौती की अधिकतम सीमा रु. 1.5 लाख तक सेट की गई है. इस कटौती के लिए क्लेम उसी वर्ष किया जा सकता है, जिस वर्ष खर्च किया गया था.

30 वर्ष तक की सुविधाजनक अवधि और कम ब्याज दर पर रु. 15 करोड़* तक के बजाज फिनसर्व होम लोन के लिए अप्लाई करें. तुरंत मंज़ूरी के साथ न्यूनतम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है.

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

मार्केट वैल्यू और रेकनर रेट के आधार पर प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना की जाती है. कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का ऑनलाइन उपयोग करके लागू शुल्क की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

मुंबई में रेडी रेकनर रेट क्या है?

इसे सर्कल रेट के रूप में भी जाना जाता है. यह न्यूनतम दर है, जिस पर प्रॉपर्टी रजिस्टर की जा सकती है. यह राज्य में प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन रजिस्टर करने के लिए मुंबई के रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार द्वारा बताया जाता है. ध्यान दें कि ऐसी दरें महाराष्ट्र में अलग-अलग होती हैं और दिए गए क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाएं और प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करती हैं.

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पर कैसे बचत करें?

कुछ राज्य, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान करते हैं. इसके अनुसार, अगर कोई प्रॉपर्टी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर रजिस्टर की गई है या किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रॉपर्टी की खरीदारी की जाती है, तो उस पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर बचत की जा सकती है.

अधिक पढ़ें कम पढ़ें