क्या होम लोन स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कवर करता है?
बढ़ती हुई प्रॉपर्टी की कीमतों के साथ, पर्याप्त होम लोन स्वीकृति देखें जो आपके घर खरीदने के अधिकांश खर्चों को कवर करता है. हालांकि, ध्यान रखें कि आमतौर पर आपके होम लोन स्वीकृति से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को बाहर रखा जाता है. इसलिए, इन शुल्कों को अतिरिक्त खर्चों को रूप में फैक्टर कर उस हिसाब से सेविंग कीजिए.
घर खरीदने की प्रक्रिया में घर के लिए भुगतान करने के अलावा विभिन्न लागत शामिल होती है. पार्किंग स्पेस या मेंटेनेंस फीस का भुगतान करते समय एक प्रकार का शुल्क है, दूसरा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क है जिसे आपको अपनी घर खरीदने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए भुगतान करना होगा.
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रॉपर्टी वैल्यू के 7-10% तक जा सकते हैं और राज्य से राज्य तक अलग हो सकते हैं. ये शुल्क सरकार के विवेकाधिकार के अनुसार बदलते हैं और वर्तमान में, कुछ राज्य महिला घर खरीदने वालों को स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान करते हैं.
इन शुल्कों पर थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त करें.
स्टाम्प ड्यूटी क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है?
स्टाम्प ड्यूटी वह टैक्स है जो किसी भी प्रकार के आर्थिक ट्रांज़ैक्शन पर लगाया जाता है जो आपके घर की खरीद को पूरा करते समय होता है और 1899 में इंडियन स्टाम्प एक्ट पास करने के बाद आता है. इसमें कन्वेयंस डीड, सेल डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर जैसे ट्रांज़ैक्शन पर टैक्स शामिल है. एक बार जब आप स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट का क्लेम कर सकते हैं. प्रत्येक डॉक्यूमेंट़ पर लगने वाली ड्यूटी की सही-सही राशि की गणना, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और प्रकार का मूल्यांकन करके की जाती है. तब इसकी सर्कल रेट से तुलना की जाती है. राशि की गणना अधिक वैल्यू पर की जाएगी.
आपकी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है?
रजिस्ट्रेशन शुल्क एक ऐसा लागत है जिसका भुगतान आप अपने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर करते हैं. फीस की गणना आमतौर पर प्रॉपर्टी की कुल लागत या इसकी मार्केट वैल्यू के 1% पर की जाती है, जिसके आधार पर आप प्रॉपर्टी कहां खरीदते हैं. उदाहरण के लिए, मुंबई में, यह प्रॉपर्टी के कुल मार्केट या एग्रीमेंट वैल्यू का 1% या रु. 30,000, जो भी कम हो. कोलकाता में यह प्रॉपर्टी की कुल लागत का 1% % है. अगर आप रु. 70 लाख का घर खरीदते हैं, उदाहरण के लिए, घर का रजिस्ट्रेशन शुल्क उस राशि का 1% होगा, जो रु. 70,000 है.
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की देखभाल कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को 1908 के भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम के साथ शुरू किया गया था. जहां आपकी प्रॉपर्टी है वहां आप अपने घर को उस क्षेत्र के उप-रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करने के लिए बस इन चरणों का पालन करें.
- अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का अनुमान लगाएं और स्टाम्प ड्यूटी की गणना करें.
- अपेक्षित राशि के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर्स खरीदें. यहां तक कि आप ई-स्टाम्प पेपर्स को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं.
- अधिकृत अटॉर्नी की सेवाएं लेकर सेल डीड तैयार कीजिए, जो आप, यानी खरीदार की ओर से काम करेगा.
- स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें.
- उप-रजिस्ट्रार के ऑफिस में दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ डीड रजिस्टर करें
- जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जमा करें.
- डॉक्यूमेंट़ सत्यापित होने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो गई है. आपको डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल सेट मिलेगा जबकि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उनके रिकॉर्ड की कॉपी पर होल्ड करेगा.
अब तक आप जान चुके हैं कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को किस प्रकार से रजिस्टर कराया जाता है, जब आप घर खरीदने की सोच रहे हो तो उससे पहले पैसों का इंतजाम करना न भूलें. भारत के सभी राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क जानने के लिए हमारे स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करें.