प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण - पीएमएवाय-जी

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी लोगों को वर्ष 2022 तक किफायती आवास प्रदान करना है. इस योजना को दो भागों में बांटा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या रूरल (पीएमएवाय-जी, जिसे पीएमएवाय-आर भी कहा जाता है) और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाय-यू).

इस आर्टिकल में, हम पीएमएवाय-जी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे और प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, पात्रता मानदंड और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे.

पीएमएवाय ग्रामीण के उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य उन लोगों के लिए जल, स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के घरों का निर्माण करना है, जिनके पास अपना घर नहीं है और जो कच्चे घरों या क्षतिग्रस्त घरों में रहते हैं.

केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2024 तक अन्य दो वर्षों के लिए ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाय (रूरल) का विस्तार किया है, ताकि अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कम लागत वाले 2.95 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. नवंबर 2021 तक, 1.65 करोड़ यूनिट पूरे हो गए हैं, जबकि अन्य 1.3 करोड़ घर बनने वाले हैं.

पीएमएवाय - जी स्कीम के तहत सब्सिडी

पीएमएवाई-जी के तहत विभिन्न सब्सिडी प्रदान की जाती है. इनमें शामिल हैं:

  • फाइनेंशियल संस्थान से रु. 70,000 तक के लोन
  • 3% की ब्याज़ सब्सिडी
  • अधिकतम मूलधन राशि के लिए सब्सिडी रु. 2 लाख है
  • देय ईएमआई के लिए अधिकतम सब्सिडी रु. 38,359 है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विशेषताएं और लाभ

इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं और लाभ निम्न हैं:

  • केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक यूनिट के लिए रु. 1.20 लाख तक की फंडिंग सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें दोनों सरकारें मैदानी क्षेत्रों के लिए हाउसिंग यूनिट की लागत को 60:40 रेशियो में शेयर करती हैं
  • हिमालयी राज्यों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) में केंद्रीय और राज्य सरकारों की लागत शेयर करने का रेशियो 90:10 है, जिसमें प्रत्येक यूनिट के लिए रु. 1.30 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
  • केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
  • लाभार्थियों में अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत 90-95 दिन का रोज़गार मिलता है और प्रति दिन रु. 90.95 मिलता है
  • सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) पैरामीटर पीएमएवाय-जी के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करते हैं, जिन्हें ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है
  • स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) या अन्य योजनाओं के तहत, शौचालय निर्माण के लिए रु. 12,000 की वित्तीय सहायता
  • स्थलाकृति, जलवायु, संस्कृति और अन्य आवास प्रथाओं के आधार पर, लाभार्थी अपने घर का डिज़ाइन चुन सकते हैं
  • आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डायरेक्ट भुगतान
  • इस स्कीम के तहत ऑफर किए गए हाउसिंग यूनिट का न्यूनतम क्षेत्र या साइज़ 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया है

पीएमएवाय-जी के तहत लाभार्थी

पीएमएवाय-जी लाभार्थी बनने के लिए, प्राथमिकता निम्नलिखित सामाजिक-आर्थिक कारकों पर आधारित है:

  • अगर परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है
  • उनके पास 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर सदस्य नहीं है
  • परिवार का नेतृत्व महिला कर रही हो और 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क मेंबर न हो
  • विकलांग मेंबर वाले परिवार और कोई सक्षम वयस्क नहीं होना चाहिए
  • ऐसे परिवार, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और अधिकतर अनौपचारिक मजदूरी के माध्यम से कमाते हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पात्रता मानदंड

पीएमएवाय - जी का पात्रता मानदंड विशेष अभाव स्कोर और विभिन्न प्राथमिकता लिस्ट पर आधारित हैं. इनमें शामिल हैं:

  1. 1 एप्लीकेंट के परिवार के पास कोई घर/प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए
  2. 2 ऐसे घरों वाले परिवार, जिनके पास शून्य, एक या दो कमरे हों, जो कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले हों
  3. 3 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित परिवार
  4. 4 उनके पास मोटर चालित टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, कृषि उपकरण या फिशिंग बोट नहीं होना चाहिए
  5. 5 उनके पास रु. 50,000 से कम लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) होना चाहिए
  6. 6 परिवार के किसी भी मेंबर को सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए या प्रति माह रु. 10,000 से अधिक नहीं कमाना चाहिए
  7. 7 एप्लीकेंट या उनके परिवार के मेंबर इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्सपेयर नहीं होने चाहिए. परिवार के पास किसी रेफ्रिजरेटर या लैंडलाइन फोन कनेक्शन नहीं होना चाहिए

पीएमएवाय ग्रामीण के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

पीएमएवाय के लिए अप्लाई करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं:

  • आधार कार्ड
  • लाभार्थी की ओर से आधार का उपयोग करने के लिए सहमति वाले डॉक्यूमेंट
  • मनरेगा-रजिस्टर्ड जॉब कार्ड नंबर
  • स्वच्छ भारत मिशन रजिस्ट्रेशन नंबर
  • बैंक अकाउंट का विवरण
  • शपथ पत्र, जिसमें दर्ज हो कि लाभार्थियों या उनके परिवार के मेंबर के पास पक्का घर नहीं है

पीएमएवाय-जी सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करें?

सरकार द्वारा लाभार्थियों का ऑटोमैटिक चयन एसईसीसी के माध्यम से किया जाता है. इसके बाद भी, आप इन चरणों का पालन करके लाभार्थी के नाम जोड़ सकते हैं या पीएमएवाय के लिए रजिस्टर कर सकते हैं:

  1. 1 देखें आधिकारिक पीएमएवाय वेबसाइट
  2. 2 आवश्यक पर्सनल विवरण भरें - लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि
  3. 3 लाभार्थी का नाम, पीएमएवाय आईडी और प्राथमिकता खोजने के लिए 'खोजें' बटन पर क्लिक करें
  4. 4 'रजिस्टर करने के लिए चुनें' पर क्लिक करें'
  5. 5 लाभार्थी का विवरण ऑटोमैटिक रूप से जनरेट हो जाएगा
  6. 6 अन्य में स्वामित्व का प्रकार, आधार नंबर आदि में ऑटोमेटिक रूप से भरे अपने विवरण और मुख्य बातों को सत्यापित करें
  7. 7 लाभार्थी विवरण में टाइप करें - नाम, बैंक विवरण आदि
  8. 8 अगर आप लोन चाहते हैं, तो 'हां' चुनें और लोन राशि दर्ज करें
  9. 9 अगले सेक्शन में, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन नंबर दर्ज करें
  10. 10 फॉर्म सबमिट करें. आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया जाएगा

जो व्यक्ति पीएमएवाय-जी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वह आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और मार्च 2024 तक एक्सटेंशन का लाभ उठा सकते हैं. यह सरकारी हाउसिंग स्कीम देश के ग्रामीण भागों में रहने वाले लोगों को बहुत सारे लाभ प्रदान करती है.

पीएमएवाय ग्रामीण संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं पीएमएवाय ग्रामीण ऑनलाइन 2022 के लिए कैसे अप्लाई करूं?
  • देखें आधिकारिक पीएमएवाय वेबसाइट
  • 'डेटा दर्ज करें' पर क्लिक करें'
  • ''पीएमएवाय रूरल एप्लीकेशन लॉग-इन' चुनें'
  • अपने पंचायत द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अपना यूज़रनेम और पासवर्ड टाइप करें
  • आवश्यक फील्ड भरें - पर्सनल विवरण, लाभार्थी सेविंग बैंक अकाउंट नंबर आदि और सबमिट करें
मैं पीएमएवाई-जी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करूं?
  • शुरुआत पीएमएवाय वेबसाइट
  • 'नागरिक मूल्यांकन' पर क्लिक करें'. ड्रॉप-डाउन मेनू से 'अपने मूल्यांकन की स्थिति को ट्रैक करें' चुनें
  • 'ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस' पेज खुलेगा. आप अपनी असेसमेंट आईडी के साथ/बिना अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं. अपने चुने गए विकल्प के अनुसार आवश्यक विवरण भरें
  • अपने एप्लीकेशन की स्थिति देखने के लिए 'सबमिट करें' पर क्लिक करें
क्या मुझे पीएमएवाय ग्रामीण स्कीम के तहत मौजूदा होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है?

पीएमएवाय सब्सिडी को केवल नए होम लोन के लिए क्लेम किया जा सकता है, मौजूदा होम लोन के तहत नहीं.

इसके बाद भी अगर आप होम लोन लेने के बाद पीएमएवाय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पीएमएवाय लाभ प्राप्त करने के लिए तुरंत अप्लाई करना चाहिए. इस संबंध में अपने बैंक या लेंडर से संपर्क करें. एप्लीकेंट के पात्र पाने और सत्यापन प्रोसेस पूरा होने के बाद ही सब्सिडी जमा की जाती है.

पीएमएवाय आईडी नंबर क्या है?

पीएमएवाय के तहत, जब उम्मीदवार एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो एप्लीकेंट की कैटेगरी के आधार पर आईडी जनरेट की जाती है. यह पीएमएवाय असेसमेंट आईडी होती है, जो एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है.

मुझे पीएमएवाय असेसमेंट आईडी कैसे मिलेगी?
  • देखें आधिकारिक पीएमएवाय वेबसाइट
  • होम पेज पर 'लाभार्थी खोजें' पर क्लिक करें. अपना आधार नंबर दर्ज करें
  • अपनी पीएमएवाय एसेसमेंट आईडी जनरेट करने के लिए 'दिखाएं' बटन पर क्लिक करें
मैं पीएमएवाय रूरल के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करूं?

पीएमएवाय - जी को अन्य 3 वर्गों (ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एलआईजी) और स्लम में रहने वाले लोगों के लिए दो कैटेगरी के तहत लागू किया जा सकता है. एप्लीकेशन फॉर्म में दो पेज होते हैं - एक पेज आधार विवरण के लिए और और दूसरा पेज आपके पर्सनल विवरण के लिए होता है.

क्या पीएमएवाय ग्राम पंचायत के लिए मान्य है?

हां. पीएमएवाय-जी ग्राम पंचायतों के लिए लागू होता है. एप्लीकेशन विवरण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने वॉर्ड मेंबर या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं. संबंधित ग्राम पंचायतों से उपलब्ध पीएमएवाय एप्लीकेशन फॉर्म को उचित डॉक्यूमेंटेशन के साथ भरना होगा और फिर सबमिट करना होगा.

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