प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम केंद्र सरकार की एक पहल है जो पूरे भारत में योग्य किसान परिवारों को फाइनेंशियल सहायता प्रदान करती है. इस स्कीम का उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ ट्रांसफर के माध्यम से कृषि और घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद करना है.
- योग्य किसान परिवार प्रति वर्ष रु. 6,000 की फाइनेंशियल सहायता प्राप्त करते हैं.
- राशि का भुगतान प्रत्येक रु. 2,000 की तीन समान किश्तों में किया जाता है.
- फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं.
- लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए e-KYC पूरा करना अनिवार्य है.
- यह स्कीम योग्य भूमि धारकों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है.
पीएम-किसान समय पर आय सहायता प्रदान करके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी फंड ट्रांसफर सुनिश्चित करके किसानों के लिए फाइनेंशियल स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है.