इनकम टैक्स लॉग-इन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

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इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार, प्रत्येक निवासी एवं अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा लगाए गए इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है. इनकम टैक्स फाइलिंग और भुगतान के डिजिटाइज़ेशन के साथ, पात्र असेसी इस भुगतान को पूरा करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल के लिए रजिस्टर करने की प्रक्रिया

आपके इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने के चरण इस प्रकार हैं

चरण 1. ई-फाइलिंग इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
चरण 2. 'खुद को रजिस्टर करें' पर क्लिक करें’
चरण 3. 'यूज़र का प्रकार चुनें' के तहत ड्रॉप-डाउन मेनू में से कोई एक विकल्प चुनें’. विकल्प में शामिल हैं:

  1. व्यक्तिगत
  2. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)
  3. व्यक्तिगत/एचयूएफ के अलावा
  4. बाहरी एजेंसी
  5. चार्टर्ड अकाउंटेंट
  6. टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर
  7. थर्ड-पार्टी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डेवलपर

चरण 4. 'जारी रखें' पर क्लिक करें’
चरण 5. आवश्यक पर्सनल विवरण दर्ज करें
चरण 6. दर्ज करने के बाद, 'जारी रखें' पर क्लिक करें’
चरण 7. निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

  1. पासवर्ड का विवरण
  2. निजी जानकारी
  3. फोन नंबर (प्राइमरी/सेकेंडरी), ईमेल आईडी (प्राइमरी/सेकेंडरी) आदि जैसे संपर्क विवरण
  4. वर्तमान एड्रेस
  5. सत्यापन के लिए कैप्चा

चरण 8. 'सबमिट करें' पर क्लिक करें’
चरण 9. ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी दर्ज करें
चरण 10. 'सत्यापित करें' पर क्लिक करें’

इसके बाद, सफल रजिस्ट्रेशन के लिए कन्फर्मेशन मैसेज दिखाया जाता है, और ट्रांज़ैक्शन आईडी प्रदान की जाती है. इस कन्फर्मेशन के साथ, यूज़र अब अपनी ई-फाइलिंग इनकम टैक्स प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए आईटीआर लॉग-इन पेज पर जा सकते हैं.

ध्यान दें: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, अपनी टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करें.

इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग-इन करने के चरण

लॉग-इन करने के चरण इस प्रकार हैं.

चरण 1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
चरण 2. 'यहां लॉग-इन करें' पर क्लिक करें’
चरण 3. यूज़र आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें

आईटीआर स्टेटस कैसे चेक करें?

करदाता इन चरणों का पालन करके अपने आईटीआर का स्टेटस चेक कर सकते हैं

चरण 1. ई-फाइलिंग इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
चरण 2. 'आईटीआर स्टेटस' चुनें’
चरण 3. पैन, एक्नॉलेजमेंट नंबर और कैप्चा दर्ज करें
चरण 4. 'ओटीपी का अनुरोध करें' बॉक्स चेक करें
चरण 5. अगला, 'सबमिट करें' पर क्लिक करें

ऐसे फाइलिंग का स्टेटस या तो 'रिटर्न सबमिट और वेरिफाइड' या 'रिटर्न प्रोसेस किया जा सकता है और भुगतान किया गया रिफंड' हो सकता है

करदाता अपने इनकम टैक्स लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉग-इन करके भी अपनी आईटीआर स्थिति चेक कर सकते हैं.

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