एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
आप इन आसान चरणों का पालन करके तुरंत ऑनलाइन एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं:
- चरण 1: आधिकारिक इनकम टैक्स विभाग पोर्टल पर जाएं.
- चरण 2: क्विक लिंक सेक्शन से 'ई-पे टैक्स' पर क्लिक करें या इसे खोजने के लिए सर्च बार का उपयोग करें.
- चरण 3: अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें, और 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- चरण 4: अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
- चरण 5: 'इनकम टैक्स' चुनें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.
- चरण 6: सही मूल्यांकन वर्ष (2026-27) और भुगतान का प्रकार 'एडवांस टैक्स (100)' चुनें, फिर आगे बढ़ें.
- चरण 7: अपने टैक्स का विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करें.
- चरण 8: भुगतान का तरीका और बैंक चुनें.
- चरण 9: चालान का प्रीव्यू करें. अगर सब कुछ सही है, तो 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें. अगर नहीं, तो 'बदलें' पर क्लिक करें.
- चरण 10: सफलतापूर्वक भुगतान होने के बाद, कन्फर्मेशन स्क्रीन आपके BSR कोड और चलान सीरियल नंबर को दिखाएगी. अपने रिकॉर्ड के लिए रसीद सेव करें या डाउनलोड करें- आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन विवरणों की आवश्यकता होगी.
एडवांस टैक्स विलंब भुगतान ब्याज क्या है?
अगर एडवांस टैक्स का भुगतान सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो दो सेक्शन के तहत ब्याज लिया जाता है:
1. सेक्शन 234B - भुगतान नहीं करना या अपर्याप्त भुगतान
अगर आप मार्च 31 तक अपनी कुल टैक्स देयता के 90% से कम का भुगतान करते हैं, तो भुगतान न की गई राशि पर प्रति माह 1% ब्याज लिया जाता है.
2. सेक्शन 234C - किश्त के भुगतान में देरी
परिस्थितियां
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ब्याज दर
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ब्याज अवधि
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वह राशि जिस पर ब्याज लिया जाता है
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जून 15 तक भुगतान किए गए 15% से कम
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1% प्रति माह
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3 महीने
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जून 15 से पहले भुगतान की गई कुल टैक्स माइनस राशि का 15%
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सितंबर 15 तक भुगतान किए गए 45% से कम
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1% प्रति माह
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3 महीने
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सितंबर 15 से पहले भुगतान की गई कुल टैक्स माइनस राशि का 45%
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दिसंबर 15 तक भुगतान किए गए 75% से कम
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1% प्रति माह
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3 महीने
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दिसंबर 15 से पहले भुगतान की गई कुल टैक्स माइनस राशि का 75%
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मार्च 15 तक भुगतान किए गए 100% से कम
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1% प्रति माह
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1 महीने
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मार्च 15 से पहले भुगतान की गई कुल टैक्स माइनस राशि का 100%
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समय पर भुगतान न करने से आपके टैक्स का बोझ बढ़ सकता है. इसलिए, किश्त की तारीख और राशि को सावधानीपूर्वक ट्रैक करें.
एडवांस टैक्स भुगतान की गणना कैसे की जाती है?
वर्ष के लिए अपनी एडवांस टैक्स देयता का पता लगाने के लिए, इन आसान चरणों का पालन करें:
- चरण 1: सभी स्रोतों से फाइनेंशियल वर्ष के लिए अपनी कुल आय का अनुमान लगाएं- इसमें सैलरी, किराया, पूंजी लाभ, प्रोफेशनल आय और फिक्स्ड डिपॉज़िट से ब्याज शामिल हो सकते हैं.
- चरण 2: 80C (PPF, LIC आदि) या 80D (स्वास्थ्य बीमा) जैसे संबंधित सेक्शन के तहत कटौतियों को घटाएं.
- चरण 3: अपने लागू टैक्स स्लैब के आधार पर शेष राशि पर टैक्स की गणना करें.
- चरण 4: पहले से ही काटे गए या काटे जाने वाले किसी भी TDS (स्रोत पर काटा गया टैक्स) को कम करें. अगर अभी भी देय टैक्स ₹10,000 से अधिक है, तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.
प्रोसेस को समझने के लिए यहां एक सैम्पल फॉर्मेट दिया गया है:
विवरण
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राशि (₹)
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सकल कुल आय
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XXX
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(-) चैप्टर VI के तहत कटौती
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XXX
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निवल कुल आय
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XXX
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निवल आय पर टैक्स
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XXX
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(+) सरचार्ज (अगर लागू हो)
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XXX
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(+) स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
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XXX
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सकल टैक्स देयता
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XXX
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(-) TDS/TCS
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XXX
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एडवांस टैक्स के रूप में देय निवल टैक्स
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XXX
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एडवांस टैक्स का भुगतान इस प्रकार किया जाना चाहिए:
- 15% जून तक,
- 45% सितंबर तक,
- 75% दिसंबर तक,
- 100% मार्च तक.
एडवांस टैक्स की गणना के लिए उदाहरण
आइए देखते हैं कि इंटीरियर डेकोरेशन में स्वतंत्र अनिल, फाइनेंशियल वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की गणना और भुगतान कैसे करते हैं.
विवरण:
- अनुमानित कुल रसीद: ₹20,00,000
- बिज़नेस खर्च: ₹12,00,000
- PPF में निवेश: ₹40,000
- LIC प्रीमियम: ₹25,000
- मेडिकल बीमा: ₹12,000
- प्रोफेशनल आय पर TDS: ₹30,000
- फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज: ₹10,000
गणना:
विवरण
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राशि (₹)
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प्रोफेशन से आय
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सकल रसीद
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20,00,000
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(-) खर्च
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12,00,000
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निवल बिज़नेस आय
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8,00,000
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फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज
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10,000
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सकल कुल आय
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8,10,000
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(-) 80c के तहत कटौती
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PPF
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40,000
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LIC प्रीमियम
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25,000
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(-) 80d के तहत कटौती
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12,000
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कुल कटौतियां
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77,000
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कुल टैक्स योग्य आय
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7,33,000
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देय टैक्स (स्लैब के अनुसार)
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59,100
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जोड़ें: सेस (4%)
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2,364
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सकल टैक्स देयता
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61,464
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(-) TDS
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30,000
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भुगतान के लिए एडवांस टैक्स
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31,464
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भुगतान शिड्यूल:
देय तारीख
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% देय
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राशि (₹)
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जून 15
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15%
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4,700
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सितम्बर 15
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45% (संचयी)
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14,100 – 4,700 = 9,400
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दिसंबर 15
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75% (संचयी)
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23,500 – 14,100 = 9,400
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मार्च 15
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100% (अंतिम)
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31,400 – 23,500 = 7,900
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ध्यान दें: यह गणना पुरानी टैक्स व्यवस्था पर आधारित है, जो 80C जैसे सेक्शन के तहत कटौती की अनुमति देती है.
एडवांस टैक्स एप्लीकेशन को विस्तार से समझें
वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में, आप एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका नियोक्ता आपके निवेश और खर्च की घोषणाओं के आधार पर हर महीने आपकी सैलरी पर TDS लगाता है. इसके बदले, वे इस जानकारी को नियमित रूप से इनकम टैक्स विभाग को सबमिट करते हैं.
लेकिन, अगर आपके पास वेतनभोगी व्यक्ति के रूप में आय के विभिन्न स्रोत हैं, तो आप प्रोफेशनल हैं या बिज़नेसमैन हैं, चाहे TDS के बावजूद, अगर आपके पास भारी टैक्स देयता है, तो आपको एडवांस टैक्स फाइल करना होगा. इसके अलावा, अगर आप लॉटरी जीतते हैं या अपने शेयरों पर कैपिटल गेन कमाते हैं, तो TDS की अनुपस्थिति में, आपको अपने खर्चों या नुकसान के साथ एडजस्ट करने के बाद भी इन आय पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.
सरल शब्दों में कहें तो, बिज़नेस या कॉर्पोरेट जिनकी आय विभिन्न स्रोतों में फैली है, उनके लिए उच्च टैक्स देयता होती है. इसलिए, एडवांस टैक्स की प्रयोज्यता अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतिम मिनट की विसंगतियों से बचता है और फाइनेंशियल वर्ष के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा, इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष में आपकी टैक्स देयता ₹10,000 से अधिक है, तो आपको सेक्शन 208 के तहत एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा. जिन सीनियर सिटीज़न के पास बिज़नेस या प्रोफेशन नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाती है.
एडवांस टैक्स की देय तिथि क्या हैं?
एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए योग्य सभी टैक्सपेयर को 15 जून तक 15% तक एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा, 15 सितंबर तक 45% तक एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा, 15 दिसंबर तक 75% तक और 31 मार्च तक 100% तक एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा.
वित्तीय वर्ष 2024-2025 में एडवांस टैक्स कैसे फाइल करें?
उपरोक्त एडवांस टैक्स भुगतान की देय तिथि को देखते हुए, आपको कटौतियों के लिए अपनी वर्तमान आय और अपने इन्वेस्टमेंट का अनुमान लगाना होगा और फिर अपनी एडवांस टैक्स भुगतान राशि प्राप्त करनी होगी. आप फाइनेंशियल वर्ष 2024-25 के लिए अपने टैक्स दायित्व की गणना करने के लिए बजाज फिनसर्व पर ऑनलाइन उपलब्ध इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं . आपको अपनी आय और इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कैलकुलेटर में कुछ बुनियादी विवरण दर्ज करना होगा ताकि आपको भुगतान की जाने वाली राशि प्राप्त हो सके.
एडवांस टैक्स की पहली, दूसरी और तीसरी किश्त का भुगतान करने के बाद, अगर आपकी टैक्स देयता में कोई बदलाव होता है, तो आप अपनी अगली किश्त के भुगतान में एडवांस टैक्स के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित कर सकते हैं. इसके अलावा, अपनी देयता की गणना करते समय, सेक्शन 90 या सेक्शन 90A के तहत अनुमत टैक्स राहत, सेक्शन 91 के तहत कटौती और सेक्शन 115JAA या सेक्शन 115JD के तहत अनुमत टैक्स क्रेडिट पर विचार करना न भूलें. अगर आप इनमें से किसी भी या सभी के लिए योग्य हैं, तो आपको अपनी अंतिम टैक्स देयता की गणना करते समय उनका हिसाब रखना चाहिए.
समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर क्या दंड लगता है?
अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और पहली या दूसरी किश्त की अपनी कुल देयता से कम का भुगतान करते हैं, तो आपको तीन महीनों के लिए प्रति माह 1% सरल ब्याज पर डिफॉल्ट राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा. लेकिन, अगर आप पिछले किश्त के रूप में निर्धारित राशि से कम भुगतान करते हैं, तो जब तक आप अपनी बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं करते हैं, तब तक डिफॉल्ट राशि पर 1% ब्याज की गणना हर महीने के लिए की जाएगी.
दूसरी ओर, अगर आप अपनी कुल देयता से अधिक एडवांस टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपको अतिरिक्त राशि का रिफंड प्राप्त होगा. इसके अलावा, अगर आपकी अधिक राशि आपकी देयता के 10% से अधिक है, तो आपको भारतीय इनकम टैक्स विभाग से अधिक आय पर 6% ब्याज मिलेगा.
शॉर्ट-पेमेंट या एडवांस टैक्स का भुगतान न करने के परिणाम
अगर आप समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं या आवश्यक राशि से कम भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है. ये शुल्क समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने और देरी को निरुत्साहित करने के लिए हैं. लागू ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि किश्तों में पूर्ण डिफॉल्ट है या कमी है.
सेक्शन 234B के तहत एडवांस टैक्स पर ब्याज
सेक्शन 234B के तहत, अगर आप फाइनेंशियल वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल टैक्स देयता का कम से कम 90% भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो ब्याज लिया जाता है. ऐसे मामलों में, टैक्स के भुगतान न किए गए हिस्से पर प्रति माह 1% की दर से ब्याज लगाया जाता है. यह ब्याज तब तक जारी रहता है जब तक कि बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता.
सेक्शन 234C के तहत एडवांस टैक्स किश्तों पर ब्याज
सेक्शन 234C तब लागू होता है जब व्यक्तिगत एडवांस टैक्स किश्तों का भुगतान करने में देरी या कमी होती है. अगर आप देय तारीख चूक जाते हैं या आवश्यक प्रतिशत से कम भुगतान करते हैं, तो निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति माह 1% ब्याज लिया जाता है.
विवरण
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ब्याज दर
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ब्याज की अवधि
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जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है
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अगर 15 जून तक भुगतान किया गया एडवांस टैक्स 15% से कम है
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1% प्रति माह
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3 महीने
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15 जून से पहले भुगतान किए गए कुल टैक्स (-) टैक्स का 15%
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अगर 15 सितंबर तक भुगतान किया गया एडवांस टैक्स 45% से कम है
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1% प्रति माह
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3 महीने
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15 सितंबर से पहले भुगतान किए गए कुल टैक्स (-) का 45%
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अगर 15 दिसंबर तक भुगतान किया गया एडवांस टैक्स 75% से कम है
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1% प्रति माह
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3 महीने
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15 दिसंबर से पहले भुगतान किए गए कुल टैक्स (-) टैक्स का 75%
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अगर 15 मार्च तक भुगतान किया गया एडवांस टैक्स 100% से कम है
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1% प्रति माह
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1 महीने
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15 मार्च से पहले भुगतान किए गए कुल टैक्स (-) टैक्स का 100%
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निष्कर्ष
एडवांस टैक्स ज़िम्मेदार टैक्स प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. अगर आपकी अनुमानित टैक्स देयता एक वर्ष में ₹10,000 से अधिक है (TDS के बाद), तो सुनिश्चित करें कि सरकार के शिड्यूल के अनुसार इसे किश्तों में भुगतान करें. यह अंतिम समय के टैक्स के बोझ को रोकता है और सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज से बचाता है. दूसरी ओर, अगर आप अधिक भुगतान करते हैं, तो आप रिफंड के लिए योग्य हैं. समय पर और सटीक एडवांस टैक्स भुगतान आपको अनुपालन में रहने और दंड से बचने में मदद करते हैं, साथ ही पूरे वर्ष फंड का स्थिर प्रवाह बनाए रखने में सरकार को भी मदद करते हैं.
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