अहमदाबाद में स्टाम्प ड्यूटी

अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर और भारत का छठा सबसे बड़ा शहर है. अहमदाबाद बिज़नेस के लिए सबसे अनुकूल शहर माना जाता है. इस शहर ने पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे शहर का तेज़ी से विकास हुआ है. जो लोग अहमदाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें नीचे दिए गए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर ध्यान देना चाहिए, जिनका उन्हें भुगतान करना होगा.

अहमदाबाद में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क क्या हैं?

वर्तमान में, राज्य सरकार कुल संपत्ति की वैल्यू पर 4.9% स्टाम्प का शुल्क लगाती है. इसमें 3.5% की बेसिक स्टाम्प ड्यूटी दर और बेसिक दर पर 40% सरचार्ज शामिल है, जो 1.4% होता है. इस प्रकार, अहमदाबाद में कुल स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 4.9% लगता है.

अहमदाबाद में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क निर्धारित करने वाले कुछ कारक क्या हैं?

अहमदाबाद में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है:

प्रॉपर्टी की उम्र

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क प्रॉपर्टी की वैल्यू पर निर्भर करता है. पुरानी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, इसलिए उन पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है और इसी प्रकार नई प्रॉपर्टी की वैल्यू अधिक होती है, इसलिए उन पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

मालिक की आयु

अहमदाबाद में रहने वाले सीनियर सिटीज़न को युवा नागरिकों की तुलना में कम स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है.

मालिक का लिंग

पुरुषों और महिलाओं को अहमदाबाद में समान स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन घर खरीदने वाले महिलाओं को शहर में रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है.

प्रॉपर्टी का प्रकार 

कमर्शियल प्रॉपर्टी पर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में अधिक स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होता है है.

प्रॉपर्टी की लोकेशन

शहर के मध्य स्थित प्रॉपर्टी की कीमत अधिक होती है और इसलिए उन पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी होती है. शहर के बाहरी इलाकों में स्थित प्रॉपर्टी पर कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

मूलभूत सुविधाएं

कम सुविधाओं वाली बिल्डिंग की अपेक्षा, ज़्यादा सुविधाओं वाली बिल्डिंग पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी लगती है.

अहमदाबाद में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

गुजरात सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में, प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू का 1% शुल्क लेती है. हालांकि, महिलाओं को शहर में इन रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है.

इस तथ्य को और स्पष्ट करने के लिए, आइए, ऐसे जानें:

अगर कोई व्यक्ति अहमदाबाद में रु.1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में रु.1 लाख का भुगतान करना होगा. लेकिन, अगर प्रॉपर्टी का पहला मालिक कोई महिला है, तो उनसे कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता है. इसी प्रकार, अगर पुरुष और महिला संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो भी कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता है.

अहमदाबाद में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे की जाती है?

वर्तमान में, गुजरात सरकार कुल संपत्ति की वैल्यू पर 4.9% स्टाम्प ड्यूटी लगाती है. पुरुष और महिला दोनों को, स्टाम्प शुल्क के रूप में समान राशि का भुगतान करना होता है. इस प्रकार, अगर आप रु. 1 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप पुरुष हैं या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में रु. 4.9 लाख का भुगतान करना होगा. आमतौर पर, प्रॉपर्टी की कीमतें राउंड फीगर में नहीं होते हैं, इसलिए इन शुल्कों की गणना करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करना सबसे अच्छा है.

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