आयु: 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति इस स्कीम में भाग लेने के लिए योग्य थे.
नागरिकता: यह स्कीम भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध थी, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लोग भी शामिल थे.
KYC अनुपालन: स्कीम के तहत अकाउंट खोलने के लिए सब्सक्राइबर को नो योर ग्राहक (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा.
ये योग्यता मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि स्कीम कम आय वाले कर्मचारियों को प्रभावी रूप से सपोर्ट करती है और उन्हें सुरक्षित रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में मदद करती है.
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स्वावलंबन पेंशन योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस
स्वावलंबन पेंशन योजना में नामांकन करने के लिए, एप्लीकेंट को एक आसान रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पालन करना होगा:
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध NPS-स्वावलंबन एप्लीकेशन फॉर्म भरें
- पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करें
- रजिस्ट्रेशन के समय कम से कम रु. 100 का शुरुआती योगदान दें
- डॉक्यूमेंट के साथ भरा हुआ फॉर्म नज़दीकी अधिकृत एग्रीगेटर में सबमिट करें
- सुनिश्चित करें कि अकाउंट ऐक्टिवेट करने के लिए न्यूनतम आवश्यक योगदान दिया गया है
योजना और नामांकन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक टोल-फ्री नंबर या SMS के माध्यम से एग्रीगेटर से भी संपर्क कर सकते हैं.