होम लोन के लिए आईटीआर कितना ज़रूरी है?
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होम लोन अप्रूवल के लिए आवश्यक आईटीआर लेंडर के होम लोन पात्रता मानदंडों के आधार पर अलग-अलग होते हैं. आपकी इनकम आपकी पात्रता को प्रभावित करने वाला एक कारक है, लेकिन यहां अन्य कारक भी हैं. होम लोन उधारकर्ता के रूप में, आपको उन कटौतियों के बारे में भी जानना चाहिए जो आपको प्राप्त हो सकती हैं.
निम्नलिखित को ध्यान में रखें
होम लोन टैक्स लाभ मूल राशि और ब्याज़ राशि दोनों पर लागू होते हैं, जो होम लोन की ब्याज़ दर से प्रभावित होती है.
- सेक्शन 24 के तहत वार्षिक रूप से भुगतान किए गए ब्याज़ के लिए रु. 2 लाख तक की कटौती की अनुमति है.
- पुनर्भुगतान किए गए ब्याज़ को प्रॉपर्टी पर कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है, जो एक विशेष टैक्स वर्ष के लिए अधिकतम रु. 2 लाख के अधीन रहता है.
- सेक्शन 80C के तहत रु. 1.5 लाख तक की कटौती के लिए पुनर्भुगतान की गई मूल राशि का क्लेम किया जा सकता है.
- सेक्शन 80C के तहत रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी पर कटौती का क्लेम किया जा सकता है, जो अधिकतम रु. 1.5 लाख के अधीन होता है.
- अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कटौती का क्लेम रु. 50,000 तक किया जा सकता है.
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