प्रकाशित Jun 1, 2026 · 4 मिनट में पढ़ें

अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नॉमिनी का विवरण अपडेट करना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी रिटायरमेंट सेविंग सही लाभार्थियों को ट्रांसफर की जाए. शादी, बच्चे का जन्म या नॉमिनी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु जैसी जीवन घटनाओं के लिए आपके NPS नॉमिनेशन में बदलाव करना पड़ सकता है. इस आर्टिकल में, हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आपके NPS नॉमिनी को बदलने के नियमों, प्रक्रियाओं और योग्यता की शर्तों के बारे में बताएंगे.


NPS नॉमिनी में क्या बदलाव होता है?

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर को उन व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की अनुमति देता है जिन्हें सब्सक्राइबर की मृत्यु के मामले में संचित पेंशन कॉर्पस प्राप्त होगा. टियर 1 अकाउंट के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है लेकिन टियर 2 अकाउंट के लिए वैकल्पिक है. सब्सक्राइबर किसी भी समय अपने नॉमिनी का विवरण अपडेट कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी रिटायरमेंट सेविंग उनकी वर्तमान फाइनेंशियल और पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप हो.

आपको अपना NPS नॉमिनी क्यों बदलना चाहिए?

अपनी रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखने और सही व्यक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए अपने NPS नॉमिनी को अपडेट करना आवश्यक है. आपके NPS नॉमिनी को बदलने के कुछ सामान्य कारण यहां दिए गए हैं:

  • फैमिली डायनेमिक्स में बदलाव: शादी, तलाक, बच्चे के जन्म या पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु जैसी लाइफ इवेंट के लिए आपके नॉमिनेशन को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है.
  • फाइनेंशियल प्लानिंग अपडेट: अपने विकसित फाइनेंशियल लक्ष्यों के साथ नॉमिनी के विवरण को संरेखित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस उद्देश्य के अनुसार वितरित किया जाए.
  • कई नॉमिनी: आप अपनी वर्तमान प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच लाभों के प्रतिशत को फिर से वितरित कर सकते हैं.

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NPS के लिए नॉमिनेशन नियम क्या हैं?

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS नामांकन के लिए पारदर्शिता और प्रबंधन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए हैं:

  • सब्सक्राइबर लाभार्थी के रूप में अधिकतम तीन व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकते हैं.
  • पेंशन कॉर्पस का प्रतिशत आवंटन सभी नॉमिनी में कुल 100% होना चाहिए.
  • अगर नॉमिनी नाबालिग है, तो अभिभावक का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए.
  • नॉमिनेशन टियर 1 अकाउंट के लिए अनिवार्य लेकिन टियर 2 अकाउंट के लिए वैकल्पिक है.
  • सब्सक्राइबर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से किसी भी समय अपने नॉमिनी विवरण को अपडेट या बदल सकते हैं.

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के नॉमिनी कौन बन सकता है?

NPS के तहत किसी भी व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है, बशर्ते वे योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों. योग्यता आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

योग्यता मानदंडविवरण
आयुनॉमिनी के लिए कोई विशिष्ट आयु सीमा नहीं है. नाबालिगों को अभिभावक के विवरण के साथ नामांकित किया जा सकता है.
संबंधनॉमिनी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या आश्रित हो सकते हैं.
प्रतिशत आवंटनसभी नॉमिनी का कुल आवंटन 100% के बराबर होना चाहिए.

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NPS में ऑनलाइन और ऑफलाइन नॉमिनी कैसे बदलें

अपने NPS नॉमिनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बदला जा सकता है. प्रत्येक प्रोसेस के लिए step-by-step गाइड यहां दी गई है:

ऑनलाइन प्रोसेस

  1. CRA पोर्टल पर जाएं: अपने PRAN और पासवर्ड का उपयोग करके NSDL CRA या कार्वी (प्रोटियन eGov) पोर्टल में लॉग-इन करें.
  2. नॉमिनी अपडेट पर जाएं: 'पर्सनल विवरण अपडेट करें' सेक्शन में 'नॉमिनी बदलें' का विकल्प चुनें.
  3. नए नॉमिनी का विवरण दर्ज करें: नॉमिनी का नाम, जन्मतिथि और प्रतिशत आवंटन प्रदान करें.
  4. प्रमाणित करें और सबमिट करें: OTP या ई-साइन का उपयोग करके बदलावों को प्रमाणित करें. कन्फर्मेशन SMS या ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा.

ऑफलाइन प्रोसेस

  1. नॉमिनेशन बदलने का फॉर्म डाउनलोड करें: NPS वेबसाइट या अपने पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) सेवा प्रदाता से अनुलग्नक S2 प्राप्त करें.
  2. विवरण भरें: अपना PRAN, नॉमिनी का विवरण और प्रतिशत आवंटन शामिल करें.
  3. सहायक डॉक्यूमेंट अटैच करें: अगर आवश्यक हो, तो नॉमिनी का ID प्रूफ प्रदान करें.
  4. फॉर्म सबमिट करें: अपने नज़दीकी NPS पॉप या नोडल ऑफिस पर पूरा फॉर्म सबमिट करें.
  5. कन्फर्मेशन प्राप्त करें: जांच के बाद, आपको अपडेट कन्फर्मेशन प्राप्त होगा.

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निष्कर्ष

अपने NPS नॉमिनी को बदलना आपकी इच्छाओं के अनुसार आपकी रिटायरमेंट सेविंग को वितरित करने के लिए एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण चरण है. चाहे आप ऑनलाइन हों या ऑफलाइन प्रोसेस, अपने नॉमिनी के विवरण को अपडेट करने के बारे में सक्रिय रहने से आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को जीवन की परिस्थितियों के अनुरूप बनाने में मदद मिलती है.


हालांकि NPS रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक बेहतरीन साधन है, लेकिन बजाज फाइनेंस फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) जैसे कम जोखिम विकल्पों के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना सुनिश्चित रिटर्न और फाइनेंशियल स्थिरता प्रदान कर सकता है. सीनियर सिटीज़न के लिए प्रति वर्ष 7.75% तक की ब्याज दरों और सुविधाजनक अवधि विकल्पों के साथ, बजाज फाइनेंस FD आपके NPS निवेश के लिए एक विश्वसनीय पूरक है.


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सामान्य प्रश्न

क्या हम NPS नॉमिनी को ऑनलाइन बदल सकते हैं?

हां, आप NSDL CRA या Karvy पोर्टल के माध्यम से अपने NPS नॉमिनी को ऑनलाइन बदल सकते हैं. अपने PRAN का उपयोग करके लॉग-इन करें, नॉमिनी का विवरण अपडेट करें और OTP या ई-साइन के माध्यम से बदलावों को प्रमाणित करें.

क्या अपने पेंशन नॉमिनी को बदला जा सकता है?

हां, आप नया नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करके अपने पेंशन नॉमिनी को बदल सकते हैं. अपडेटेड विवरण आपके रिकॉर्ड में पिछले नॉमिनेशन की जगह लेगा.

क्या NPS के लिए कई नॉमिनी हो सकते हैं?

हां, NPS आपको अधिकतम तीन व्यक्तियों को नॉमिनेट करने की अनुमति देता है. आपको प्रत्येक नॉमिनी को पेंशन कॉर्पस का एक प्रतिशत आवंटित करना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि कुल राशि 100% के बराबर हो.

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