होम लोन से टैक्स में छूट का दावा करें
2 मिनट का आर्टिकल
अगर आप वर्तमान होम लोन की ब्याज़ दरों पर पुनर्भुगतान कर रहे हैं, तो होम लोन पर कई टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर हैं जिनका उपयोग आप यह जानने के लिए कर सकते हैं कि आप होम लोन पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं. मुख्य होम लोन टैक्स लाभ इस प्रकार हैं.
- सेक्शन 80C के तहत रु. 1.5 लाख तक के मूल पुनर्भुगतान पर टैक्स लाभ.
- सेक्शन 24B के तहत वार्षिक रूप से रु. 2 लाख तक के ब्याज़ पर टैक्स लाभ.
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एक फाइनेंशियल वर्ष के लिए रु. 50,000 तक के ब्याज़ पुनर्भुगतान पर सेक्शन 80EE के टैक्स लाभ.
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रति फाइनेंशियल वर्ष रु. 1.5 लाख तक के ब्याज़ पुनर्भुगतान पर सेक्शन 80EEA के टैक्स लाभ.
उपरोक्त टैक्स लाभ कुछ नियम और शर्तों के अधीन हैं.
यहां बताया गया है कि आप टैक्स लाभ कैसे क्लेम कर सकते हैं
कृपया नीचे दिए गए पॉइंटर देखें
- होम लोन के लिए पीपीएफ, LIC प्रीमियम, EPF और मूल पुनर्भुगतान दर्ज करें और अगर आप पुनर्भुगतान की तिथि से 5 वर्ष पहले प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपके पास सेक्शन 80C के तहत कटौती का दावा दोबारा आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा.
- सेक्शन 24B और 80EE/ 80EEA के तहत कटौती जोड़नी होगी.
- सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग बैंक अकाउंट पर अर्जित ब्याज़ की कटौती और सेक्शन 80G के तहत भी जोड़ना होगा.
- प्रॉपर्टी से संबंधित मालिकाना जानकारी सबमिट करें.
अतिरिक्त आवश्यक डॉक्यूमेंट
एप्लीकेंट से आवश्यक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं
- लोन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो ईएमआई में भुगतान की गई ब्याज़ और मूल राशि के बीच डिवीज़न दिखाता है.
- घर के निर्माण पूरा होने या खरीदने की तिथि के प्रमाण प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.
- लोन टैक्सपेयर के नाम पर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट उसके अनुसार प्रदान करने होंगे.
- वर्ष में भुगतान किए गए नगरपालिका करों के लिए प्रमाण देना होगा.
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