होम लोन टैक्स छूट का क्लेम करें
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अगर आप वर्तमान होम लोन ब्याज दरों पर पुनर्भुगतान कर रहे हैं, तो आप कई होम लोन टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
होम लोन टैक्स लाभ कैलकुलेटर हैं जिनका उपयोग आप यह जानने के लिए कर सकते हैं कि आप होम लोन पर टैक्स कैसे बचा सकते हैं. मुख्य होम लोन टैक्स लाभ निम्नलिखित हैं.
- सेक्शन 80C के तहत वार्षिक रूप से ₹1.5 लाख तक के मूलधन के पुनर्भुगतान पर टैक्स लाभ.
- सेक्शन 24B के तहत वार्षिक रूप से ₹2 लाख तक के ब्याज पर टैक्स लाभ.
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए फाइनेंशियल वर्ष के लिए ₹ 50,000 तक के ब्याज पुनर्भुगतान पर सेक्शन 80ईई के टैक्स लाभ.
- पहली बार घर खरीदने वालों के लिए प्रति फाइनेंशियल वर्ष ₹ 1.5 लाख तक के ब्याज पुनर्भुगतान पर सेक्शन 80EEA के टैक्स लाभ.
उपरोक्त टैक्स लाभ कुछ नियम और शर्तों के अधीन हैं.
यहां बताया गया है कि आप टैक्स लाभ कैसे क्लेम कर सकते हैं
कृपया नीचे दिए गए पॉइंटर्स देखें
- होम लोन के लिए PPF, LIC प्रीमियम, EPF और मूलधन का पुनर्भुगतान दर्ज करें और अगर आप पुनर्भुगतान की तारीख से 5 वर्ष से पहले प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आपके पास सेक्शन 80C के तहत दोबारा आपकी आय में जोड़े गए कटौतियों का क्लेम किया जाएगा.
- सेक्शन 24B और 80EE/80EEA के तहत कटौती को जोड़ना होगा.
- सेक्शन 80TTA के तहत सेविंग बैंक अकाउंट पर अर्जित ब्याज की कटौती और सेक्शन 80G के तहत भी जोड़ना होगा.
- प्रॉपर्टी से संबंधित स्वामित्व की जानकारी सबमिट करें.
अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है
एप्लीकेंट से आवश्यक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए हैं
- लोन डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जो EMIs में भुगतान किए गए ब्याज और मूल राशि के बीच का विभाजन दर्शाता है.
- होम कंस्ट्रक्शन पूरा होने या खरीदने की तारीख के प्रूफ प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.
- लोन टैक्सपेयर के नाम पर होना चाहिए और उसके अनुसार डॉक्यूमेंट प्रदान करने होंगे.
- वर्ष में भुगतान किए गए नगरपालिका टैक्स के लिए प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए.
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