वाहनों पर GST दरें
हाल ही में हुए टैक्स सुधारों से वाहनों के लिए GST दरों को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाया गया है. अधिकांश वाहनों के लिए, अलग-अलग क्षतिपूर्ति उपकर हटा दिया गया है, और अब एक ही, सरल दर के तहत टैक्स लगाया जाता है.
प्रत्येक वाहन कैटेगरी के लिए पुरानी और नई GST और सेस दरों की तुलना करने वाली टेबल नीचे दी गई है.
वाहन की कैटेगरी |
पुराना GST और सेस |
नया GST और सेस (22 सितंबर, 2025 से प्रभावी) |
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स |
5% GST |
5% GST (कोई बदलाव नहीं) |
हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन |
12% GST |
5% GST |
थ्री-व्हीलर वाहन |
28% GST |
18% GST |
350cc तक के टू व्हीलर इंजन |
28% GST |
18% GST |
350cc इंजन के साथ टू व्हीलर |
28% GST + 3% सेस |
40% GST (सेस को नई दर में मिला दिया गया है) |
4 मीटर तक की लंबाई और 1200cc (पेट्रोल/CNG) तक के पैसेंजर वाहन |
28% GST + 1% सेस |
18% GST (सेस हटा दिया गया) |
4 मीटर तक की लंबाई और 1500cc (डीज़ल) तक के पैसेंजर वाहन |
28% GST + 3% सेस |
18% GST (सेस हटा दिया गया) |
1500 सीसी तक के इंजन वाले यात्री वाहन |
28% GST + 17% सेस |
40% GST (सेस हटाकर एक नई, सिंगल दर में विलय किया गया) |
1500cc से अधिक इंजन वाले पैसेंजर वाहन |
28% GST + 20% सेस |
40% GST (सेस हटाकर एक नई, सिंगल दर में विलय किया गया) |
SUV (4m से अधिक लंबाई, 1500cc से अधिक इंजन, > 170mm ग्राउंड क्लियरेंस) |
28% GST + 22% सेस |
40% GST (सेस हटाकर एक नई, सिंगल दर में विलय किया गया) |
4 मीटर तक की लंबाई वाले हाइब्रिड पैसेंजर वाहन |
28% GST |
18% GST |
4m से अधिक लंबाई वाले हाइब्रिड पैसेंजर वाहन |
28% GST + 15% सेस |
40% GST (सेस हटाकर एक नई, सिंगल दर में विलय किया गया) |
सार्वजनिक परिवहन वाहन (10-13 सीटर) |
28% GST + 15% सेस |
18% GST |
13 से अधिक सीटर और कमर्शियल गुड्स वाहन वाले सार्वजनिक परिवहन वाहन |
28% GST |
18% GST |