जब कोई अनिवासी भारत में आय अर्जित करता है - चाहे वह ब्याज, रॉयल्टी या प्रोफेशनल फीस हो - तो उनके लिए भारत और उनके देश दोनों में टैक्स लगाया जा सकता है. डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) कम टैक्स दरों या छूट की अनुमति देकर इसे रोकता है. लेकिन इन लाभों का क्लेम करने के लिए, आपको फॉर्म 10F सबमिट करना होगा.
यह फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि टैक्सपेयर DTAA लाभ के लिए योग्य हैं और भुगतान करने से पहले उसे सबमिट करना होगा. यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो अनिवासी को भारत में टैक्स पर महत्वपूर्ण बचत करने में मदद कर सकता है.
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