2 मिनट में पढ़ें
25 मई 2021

क्या आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है? अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो हो सकता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. रिटर्न फाइल करने के लिए अपने आधार नंबर को अपने पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है.

2017 का फाइनेंस एक्ट, आगे बताता है कि पैन कार्ड से आधार नंबर लिंक किए बिना, किसी व्यक्ति का पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. यह इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार है. 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी, प्रत्येक भारतीय निवासी को अपना रिटर्न फाइल करते समय ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा.

सभी भारतीय निवासियों पर लागू

आधार अधिनियम के अनुसार, "निवासी" शब्द, आधार नामांकन की तारीख से तुरंत पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है. इस प्रकार, यह नियम 35,000 मज़बूत प्रवासी समुदाय पर लागू है, जिन्हें अपना पैन ऐक्टिव रखने के लिए आधार नंबर प्राप्त करना होगा.

अतिरिक्त पढ़ें:ई-आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें?

इनकम टैक्स विभाग रिटर्न फाइल करने के लिए आधार के साथ पैन लिंक करना अनिवार्य करता है. आप अपने आधार नंबर को अपने पैन से लिंक किए बिना अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे लिंक नहीं किया गया है, तो इसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा. इन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को लिंक करने की समयसीमा जून 30, 2018 तक बढ़ा दी गई है. इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है, तो यहां बताया गया है कि इसके बारे में कैसे जानें.

आप या तो अपना आधार नंबर और पैन ऑनलाइन या SMS के माध्यम से लिंक कर सकते हैं

चरण 1: यहां क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें . बाएं पैनल पर, आधार' बटन पर क्लिक करें.

चरण 2: अपने आधार कार्ड के अनुसार अपने पैन, आधार और नाम का विवरण भरें. सुनिश्चित करें कि आप बिना किसी गलती के विवरण सही तरीके से भरें.

चरण 3: कैप्चा कोड दर्ज करें और UIDAI से जांच की प्रतीक्षा करें. जांच के बाद आपकी लिंकिंग की पुष्टि हो जाएगी.

वैकल्पिक रूप से, आप अपने अकाउंट में लॉग-इन करके अपना आधार लिंक कर सकते हैं

चरण 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें

चरण 2: ई-फाइलिंग पोर्टल दर्ज करने के लिए अपनी लॉग-इन ID, पासवर्ड और जन्मतिथि का उपयोग करें

चरण 3: लॉग-इन करने के बाद, एक पॉप-अप विंडो आपको अपना पैन आधार से लिंक करने के लिए कह देगा. अगर आपको पॉपअप नहीं दिखाई देता है, तो आप प्रोफाइल सेटिंग में जा सकते हैं और ड्रॉप-डाउन मेनू में आधार URL लिंक खोज सकते हैं.

चरण 4: रजिस्ट्रेशन के दौरान पहले से बताए गए विवरण के साथ अपने आधार विवरण को सत्यापित करें.

चरण 5: अगर विवरण क्रम में हैं, तो अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और "अभी लिंक करें" पर क्लिक करें.

चरण 6: अब आपको एक पॉप-अप प्रोम्प्ट प्राप्त होगा, जो आपको सूचित करेगा कि आपकी लिंकिंग पूरी हो गई है.

आप SMS के माध्यम से भी अपना आधार लिंक कर सकते हैं. आपको बस निम्नलिखित फॉर्मेट में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा: UIDPAN <12-digit Aadhaar><10-digit PAN> और आपकी लिंकिंग कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाएगी.

अतिरिक्त पढ़ें:tin-NSDL पर पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें

अस्वीकरण:
हांलाकि यहां शामिल या उपलब्ध जानकारी, प्रोडक्ट और सेवाओं को अपडेट करने में सावधानी बरती जाती है हमारी वेबसाइट और संबंधित प्लेटफॉर्म/वेबसाइट, जानकारी को अपडेट करने में अनुचित गलतियां या टाइपोग्राफिकल एरर या देरी हो सकती है. इस साइट और संबंधित वेबपेजों में शामिल सामग्री संदर्भ और सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए है और किसी भी असंगति की स्थिति में संबंधित प्रोडक्ट/सेवा डॉक्यूमेंट में उल्लिखित विवरण का पालन किया जाएगा. सब्सक्राइबर्स और यूज़र्स को यहां दी गई जानकारी के आधार पर आगे बढ़ने से पहले प्रोफेशनल सलाह लेनी चाहिए. कृपया संबंधित प्रोडक्ट/सेवा डॉक्यूमेंट और लागू नियमों और शर्तों को पढ़ने के बाद ही किसी भी प्रोडक्ट या सेवा के बारे में सोच-समझकर निर्णय लें. अगर कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कृपया यहां क्लिक करें संपर्क जानकारी.

*नियम व शर्तें लागू