PRAN क्या है?
यह नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में एनरोल किए गए व्यक्तियों को दिया गया एक यूनीक 12-अंकों का नंबर है. PRAN कार्ड के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य सरकार के दोनों कर्मचारियों पर लागू होता है और इसे नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के माध्यम से पूरा किया जा सकता है.
PRAN से दो प्रकार के NPS अकाउंट जुड़े होते हैं:
- टियर-I: एक सब्सक्राइबर को इस अकाउंट में अपने रिटायरमेंट फंड में वार्षिक रूप से योगदान देना होगा और रिटायरमेंट तक पहुंचने से पहले इस अकाउंट से राशि निकालने की अनुमति नहीं है.
- टियर-II: यह सेविंग अकाउंट की तरह है; यह निकासी की अनुमति देता है लेकिन टैक्स लाभ प्रदान नहीं करता है.
PRAN आवंटित होने के बाद, NPS सब्सक्राइबर फिज़िकल PRAN कार्ड प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं. क्योंकि PRAN कार्ड NPS सब्सक्राइबर के लिए यूनीक आइडेंटिफायर के रूप में कार्य करता है, इसलिए सब्सक्राइबर के पूरे जीवनकाल में आवंटित PRAN में कोई बदलाव नहीं होता है.
PRAN कार्ड के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें
आप NPS के तहत नज़दीकी पॉइंट-ऑफ-प्रेसेंस (पीओपी) पर जा सकते हैं, ये आमतौर पर आपके बैंक होते हैं.
आपको PRAN कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:
PRAN एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, एप्लीकेंट को इसे संबंधित अधिकारी को सबमिट करना चाहिए.
PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
NSDL या कार्वी वेबसाइट के माध्यम से अकाउंट खोलने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकती है, जो भारत में NPS अकाउंट बनाए रखने और खोलने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) के रूप में कार्य करती है. ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके, आपके पास अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड का उपयोग करके PRAN के लिए अप्लाई करने का विकल्प है.
1. पैन का उपयोग करके PRAN के लिए अप्लाई करें
- पैन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेंट के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए.
- बैंक KYC जांच करेगा.
- वेरिफाई करें कि आपके द्वारा प्रदान किया गया नाम और पता चुने गए बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाता है.
- सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरें.
- पैन कार्ड और कैंसल चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें.
- स्कैन किए गए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करें.
- नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट का भुगतान करने के लिए भुगतान पोर्टल पर जाएं.
- आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सीआरए या ई-साइन करने के लिए प्रिंट और कूरियर करने का विकल्प है
2. आधार का उपयोग करके PRAN के लिए अप्लाई करें
- NPS KYC को आधार OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्रमाणीकरण के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाती है.
- आधार डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आधार OTP भेज दिया गया है.
- डेमोग्राफिक विवरण और फोटो को आधार डेटाबेस से ऑटोमैटिक रूप से प्राप्त किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म में भर दिया जाएगा.
- ऑनलाइन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण पूरे करें.
- रजिस्ट्रेशन के हिस्से के रूप में, अपने स्कैन किए गए हस्ताक्षर (4kb - 12kb के बीच फाइल साइज़ के साथ .jpeg/.jpg फॉर्मेट में) अपलोड करें.
- अगर आप आधार फोटो बदलना चाहते हैं, तो आप स्कैन की गई फोटो अपलोड कर सकते हैं.
- अपने NPS अकाउंट के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे पर आगे बढ़ें.
PRAN के लिए कौन अप्लाई कर सकता है?
स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य होने के लिए, आपको ड्रॉइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिस (DDO) और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) दोनों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए.
PRAN एप्लीकेंट के लिए योग्यता मानदंडों का ओवरव्यू यहां दिया गया है:
- 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए .
- DDO और CRA दोनों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए.
- कर्मचारी या सब्सक्राइबर होना चाहिए.
ऑनलाइन PRAN कार्ड एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, आपको आमतौर पर निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है:
- पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या कैंसल चेक की स्कैन कॉपी
- आपके हस्ताक्षर की स्कैन की गई कॉपी
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो की स्कैन की गई कॉपी
- पासपोर्ट की स्कैन की गई कॉपी (NRI एप्लीकेंट के लिए अनिवार्य)
ध्यान दें: स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट .jpeg/.jpg फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल का साइज़ 4kb से 12kb की रेंज के भीतर होना चाहिए.
इसे भी पढ़ें:पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम
अपना PRAN कार्ड कैसे ऐक्टिवेट करें
PRAN कार्ड को ऐक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका "ई-साइन" विकल्प का उपयोग करके है. जिन एप्लीकेंट ने अपने आधार नंबर के माध्यम से PRAN कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए ऐक्टिवेशन प्रोसेस में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
- 'ई-साइन/प्रिंट और कूरियर' पेज पर 'ई-साइन' विकल्प चुनें.
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
- प्राप्त OTP दर्ज करें.
- OTP वेरिफिकेशन के बाद, एप्लीकेंट का PRAN कार्ड ऐक्टिवेट हो जाएगा, और उन्हें कन्फर्मेशन प्राप्त होगा.
NPS के लिए PRAN कार्ड पोर्टल में लॉग-इन करने के चरण
NPS PRAN लॉग-इन एक्सेस करने के लिए, आप अपने NPS अकाउंट में ऑनलाइन लॉग-इन करने के लिए अपने PRAN कार्ड पर प्रदर्शित नंबर का उपयोग कर सकते हैं. निम्नलिखित चरण PRAN कार्ड लॉग-इन प्रोसेस की रूपरेखा देते हैं:
- चरण 1: NPS लॉग-इन पोर्टल पर जाएं और अगर आपके पास पहले से ही PRAN कार्ड है, तो 'मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए लॉग-इन करें' विकल्प चुनें.
- चरण 2: अगले पेज पर, अपने NPS अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, NPS अकाउंट के पासवर्ड के साथ, PRAN कार्ड पर प्रिंट किए गए अपने पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर का उपयोग करें.
ई-प्रैन कैसे प्रिंट करें?
अपने ई-प्रैन को प्रिंट करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- eNPS पोर्टल पर जाएं और अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
- ड्रॉप-डाउन मेनू से 'मेरा ट्रांज़ैक्शन' चुनें.
- PRAN कार्ड' पर क्लिक करें और आपके e-PRAN कार्ड के विवरण के साथ pdf जनरेट किया जाएगा, जिसमें आपका PRAN नंबर, नाम और एड्रेस शामिल है.
- आप इस pdf डॉक्यूमेंट का प्रिंटआउट ले सकते हैं.
निष्कर्ष
अपना PRAN (पर्मानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) प्राप्त करना एक आसान प्रोसेस है, जिसे NSDL वेबसाइट के माध्यम से या एप्लीकेशन फॉर्म को नज़दीकी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में सबमिट करके ऑनलाइन किया जा सकता है. सुरक्षित और स्थिर रिटायरमेंट के लिए आपके PRAN और संबंधित प्रक्रियाओं के महत्व को समझना आवश्यक है.
FD में इन्वेस्ट करने से आपको अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में विविधता लाने और बाद के वर्षों के लिए अपनी समग्र फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
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