वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू की गई नई टैक्स व्यवस्था, आसान स्लैब प्रदान करती है लेकिन अधिकांश कटौतियों की अनुमति नहीं देती है.
बजट 2025 के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए नई इनकम टैक्स स्लैब दरें
बजट 2025 ने नए इनकम टैक्स स्लैब पेश किए हैं, जिससे कई टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत मिलती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत प्रस्तावित इनकम टैक्स स्लैब के तहत, अब ₹4 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दी गई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इन इनकम टैक्स स्लैब का उद्देश्य कम दरों को सुनिश्चित करते हुए टैक्स अनुपालन को आसान बनाना है. नई व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प बनी हुई है, जिससे टैक्सपेयर्स के बीच व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा मिलता है.
| FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब | वित्तीय वर्ष 2025-26 (वर्ष 2026-27) के लिए नई इनकम टैक्स दर |
| ₹4,00,000 तक | शून्य |
| ₹4,00,001 से ₹8,00,000 तक | 5% |
| ₹8,00,001 से ₹12,00,000 तक | 10% |
| ₹12,00,001 से ₹16,00,000 तक | 15% |
| ₹16,00,001 से ₹20,00,000 तक | 20% |
| ₹20,00,001 से ₹24,00,000 तक | 25% |
| 24,00,001 रुपये से अधिक | 30% |
आप अपनी आय और कटौतियों के आधार पर पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच चुन सकते हैं.
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