ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल लाभ है जो सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनकी लॉन्ग-टर्म सेवा के लिए मान्यता प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा नियंत्रित, यह एक मौद्रिक रिवॉर्ड है जो तब दिया जाता है जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट या राजीनामा देता है, बशर्ते वे कुछ योग्यता की शर्तों को पूरा करते हों.
ग्रेच्युटी का भुगतान हमेशा नियोक्ता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है. कुछ मामलों में, कंपनियां ग्रेच्युटी भुगतान को मैनेज करने के लिए बीमा कंपनियों के माध्यम से ग्रुप बीमा स्कीम का उपयोग करती हैं. यह दृष्टिकोण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से उन बड़ी कंपनियों के लिए जहां ग्रेच्युटी राशि महत्वपूर्ण हो सकती है.
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