मुद्रा योजना के नियम

2 मिनट में पढ़ें

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 8, 2015 को शुरू किया गया था. इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य नॉन-कॉर्पोरेट और नॉन-फार्मिंग छोटे और मध्यम उद्यमों को लोन प्रदान करना है.

स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को मुद्रा लोन पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए. अपनी पात्रता के आधार पर, उन्हें रु. 10 लाख तक का लोन मिल सकता है.

डिस्क्लेमर: हमने इस समय इस प्रोडक्ट (मुद्रा लोन) को बंद कर दिया है. हमारे द्वारा प्रदान की गई मौजूदा फाइनेंशियल सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया +91-8698010101 पर हमसे संपर्क करें. इस स्कीम के तीन प्रोडक्ट हैं:

  • शिशु: व्यक्तियों को रु. 50,000 तक का लोन प्रदान करता है जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या ऑपरेशन के प्रारंभिक चरणों में हैं.
  • किशोर: विस्तार के लिए अतिरिक्त फाइनेंसिंग की तलाश में स्थापित बिज़नेस को रु. 5 लाख तक का लोन प्रदान करता है.
  • तरुण: पूरी तरह से स्थापित बिज़नेस को रु. 10 लाख तक का लोन प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: मुद्रा लोन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

मुद्रा लोन के लिए पात्रता मानदंड

मुद्रा लोन के लिए निम्नलिखित योग्यता प्राप्त कर सकते हैं:

  1. छोटे निर्माता
  2. कारीगर
  3. फल और सब्जी डीलर
  4. दुकानदार
  5. कृषि से जुड़े व्यक्ति (पशुधन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि)

व्यक्तियों को मुद्रा लोन पात्रता मानदंडों के हिस्से के रूप में अपने राजस्व को प्रोजेक्ट करने वाले विभिन्न बिज़नेस स्टेटमेंट और रिपोर्ट की भी आवश्यकता होती है.

बजाज फिनसर्व बिज़नेस लोन के साथ, एसएमई और एमएसएमई अपने आसान पात्रता मानदंडों को पूरा करके और एप्लीकेशन के लिए केवल दो डॉक्यूमेंट जमा करके रु. 50 लाख तक के बड़े लोन का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. आप 96 महीनों तक की सुविधाजनक अवधि के साथ आसान ईएमआई पर लोन चुका सकते हैं.

अधिक पढ़ें कम पढ़ें