केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS), भारत सरकार द्वारा अपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान की जाने वाली एक स्वास्थ्य योजना है. यह स्कीम अपने कर्मचारियों को उचित दरों पर क्वॉलिटी हेल्थकेयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी लाभार्थियों को व्यापक मेडिकल देखभाल प्रदान करना और उनके लिए उपलब्ध मेडिकल केयर की क्वॉलिटी में सुधार करना है.
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS): ओवरव्यू
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का ओवरव्यू नीचे दिया गया है:
योजना का नाम | केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना |
शुरुआती वर्ष | 1954 |
उद्देश्य | केंद्र सरकार के कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना |
स्कीम के तहत लाभार्थी | केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार (पेंशनर और वर्तमान कर्मचारी) |
CGHS के तहत कवरेज | एलोपैथी, होमियोपैथी, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से हेल्थकेयर ट्रीटमेंट, |
कवर किए गए शहरों की संख्या | 80 |
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) क्या है?
आपको सबसे पहले CGHS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए? CGHS की फुल फॉर्म है- सेंट्रल गवर्मंट हेल्थ सर्विस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना). यह स्वास्थ्य बीमा स्कीम विभिन्न प्रकार की दवाओं के तहत मेडिकल ट्रीटमेंट को सक्षम बनाती है. केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों में OPD ट्रीटमेंट और दवाओं के खर्च, इनडोर ट्रीटमेंट और सरकारी या CGHS से संबंधित हॉस्पिटल्स में टेस्ट, चाइल्ड हेल्थ सेवाएं, परिवार कल्याण, मेडिकल सलाह और AYUSH दवाओं का वितरण शामिल हैं.
आप केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से CGHS एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं. लाभार्थी होने के बाद, आपको एक CGHS कार्ड प्राप्त होगा जो लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा.
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) बीमा योजना से जुड़े निजी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वॉर्ड के लिए योग्यता संबंधित व्यक्ति के वेतन स्तर पर निर्भर करती है. वॉर्ड की योग्यता के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया नीचे दी गई टेबल देखें.
वार्ड का प्रकार | मासिक बेसिक पे |
जनरल वॉर्ड | ₹47,600 तक |
सेमी-प्राइवेट वार्ड | ₹47,601 से ₹63,100 |
प्राइवेट वॉर्ड | ₹63,101 से अधिक |
यह भी देखें:ABHA कार्ड
CGHS के तहत लाभार्थी कौन हैं? (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना)
नीचे दी गई कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लाभार्थी बनने के लिए योग्य हैं:
- सेंट्रल सिविल अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी
- सेंट्रल सिविल अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के परिवार के सदस्य
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के आश्रित
- केंद्र सरकार के रिटायर्ड पेंशनभोगी
- संसद के सदस्य
- पूर्व उपराष्ट्रपति
- पूर्व और लेफ्टिनेंट गवर्नर
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारी
- दिल्ली पुलिस कर्मचारी
- स्वतंत्रता सेनानी
- प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पत्रकार
- रेलवे बोर्ड के कर्मचारी
केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें?
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत नामांकन प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरणों का पालन किया जाता है:
- CGHS नामांकन के लिए योग्यता कन्फर्म करें.
- आधिकारिक वेबसाइट (cghs.gov.in) पर ऑनलाइन अप्लाई करें या CGHS वेलनेस सेंटर पर जाएं.
- क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट की जांच के लिए वेलनेस सेंटर पर जाना होगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट करें और इसे वेलनेस सेंटर पर सहायक डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करें.
- आप सोमवार से शनिवार, 7:30 AM से 2:00 PM के बीच वेलनेस सेंटर पर जा सकते हैं (केंद्र सरकार की छुट्टियों के दौरान बंद).
- फोटो, निवास का प्रमाण, आश्रितों का प्रमाण, आयु का प्रमाण और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान ऑर्डर (PPO) या प्रोविजनल PPO/अंतिम वेतन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा.
- योग्य आश्रितों में माता-पिता, सास-ससुर (महिला कर्मचारियों के लिए), 25 वर्ष तक के अविवाहित बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/पति से अलग रह रही बेटियां और प्रति माह ₹9,000+ DA से कम आय वाले नाबालिग भाई-बहन शामिल हैं.
- पॉलिसी विवरण और यूनीक लाभार्थी नंबर के साथ फोटो ID प्लास्टिक कार्ड प्राप्त करें.
- कार्ड प्राथमिक बीमित व्यक्ति की रिटायरमेंट तक मान्य है; प्राथमिक बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद आश्रितों के लिए एक नया कार्ड आवश्यक है.