बजट 2025 के अपडेट
बजट 2025 में प्रपोज़ल के अनुसार, बैंक डिपॉज़िट से ब्याज आय पर सेक्शन 194A के तहत TDS कटौती की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई जाएगी. सीनियर सिटीज़न के लिए, नई प्रस्तावित लिमिट ₹1,00,000 है, जबकि अन्य सभी टैक्सपेयर्स के लिए, यह ₹50,000 है.
80 टीटीबी के तहत कटौतियां उपलब्ध हैं
- बैंक में बचत या फिक्स्ड डिपॉज़िट से ब्याज
- बैंकिंग (को-ऑपरेटिव लैंड मॉरगेज/डेवलपमेंट बैंक सहित) में शामिल को-ऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉज़िट से ब्याज
- पोस्ट ऑफिस डिपॉज़िट से ब्याज
अपनी सेक्शन 80टीटीबी कटौती की गणना कैसे करें
आइए, एक सीनियर सिटीज़न पर विचार करें, जो फाइनेंशियल वर्ष के दौरान निम्नलिखित ब्याज अर्जित कर रहा है
- बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट: ₹30,000
- पोस्ट ऑफिस सेविंग: ₹12,000
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी डिपॉज़िट: ₹15,000
यहां बताया गया है कि अपनी कटौती की गणना कैसे करें:
आपकी कुल ब्याज आय ₹ 57,000 (30,000 + 12,000 + 15,000) है. आप सेक्शन 80TTB के तहत ₹ 50,000 का क्लेम कर सकते हैं. शेष ₹ 7,000 ब्याज को आपकी आय का हिस्सा माना जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा.
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सेक्शन 80 टीटीबी के तहत अपवाद
कौन इस कटौती का क्लेम नहीं कर सकता है
- 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और एचयूएफ
- अनिवासी भारतीय (NRI)
- व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय या फर्म (उनके बचत अकाउंट्स पर अर्जित ब्याज के लिए) जैसी संस्थाएं
सीमाएं
- सीनियर सिटीज़न कंपनी फिक्स्ड डिपॉज़िट, NCD या बॉन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट पर अर्जित ब्याज के लिए सेक्शन 80TTB के तहत कटौती का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
- अगर कोई सीनियर सिटीज़न वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था (सेक्शन 115 BAC) का विकल्प चुनते हैं, तो वे सेक्शन 80TTB कटौती का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
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सेक्शन 80TTB की लागूता
सेक्शन 80TTB निवासी सीनियर सिटीज़न-60 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को फाइनेंशियल वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी कुल आय से कटौती का क्लेम करने की अनुमति देता है. यह लाभ 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी है.
ध्यान दें: सेक्शन 80TTB के तहत कटौती का क्लेम तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति सेक्शन 115BAC (1A) के तहत निर्दिष्ट डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था से बाहर निकलता है.
सेक्शन 80 टीटीबी कटौती के लिए योग्यता
अगर आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप सेक्शन 80TTB कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं:
- भारत का निवासी होना चाहिए.
- आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
आवश्यक डॉक्यूमेंट
सेक्शन 80TTB के तहत कटौती का क्लेम करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है. टैक्स की गणना के लिए आपका पैन और बैंक स्टेटमेंट पर्याप्त है.
सीनियर सिटीज़न द्वारा टैक्स बचत का उदाहरण
सीनियर सिटीज़न नियमित टैक्सपेयर्स की तुलना में अधिक बुनियादी छूट सीमा के लिए योग्य होते हैं. इसके अलावा, सेक्शन 80TTB के आने से उन्हें टैक्स बचाने के लाभ भी मिलते हैं. इस लाभ को समझने के लिए यहां एक उदाहरण दिया गया है:
आइए किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित आय विवरण मान लेते हैं:
- सेविंग अकाउंट में ब्याज: ₹5,000
- फिक्स्ड डिपॉज़िट का ब्याज: ₹2,00,000
- अन्य आय: ₹1,50,000
नीचे दी गई टेबल नॉन-सीनियर और सीनियर सिटीज़न के टैक्स ट्रीटमेंट की तुलना करती है:
विवरण
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नॉन-सीनियर सिटीज़न (₹)
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सीनियर सिटीज़न (₹)
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बचत ब्याज
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5,000
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5,000
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FD ब्याज
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2,00,000
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2,00,000
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अन्य माध्यम से प्राप्त आय
|
1,50,000
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1,50,000
|
सकल कुल आय
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3,55,000
|
3,55,000
|
सेक्शन 80TTA के तहत कटौती
|
5,000
|
लागू नहीं
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सेक्शन 80TTB के तहत कटौती
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लागू नहीं
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50,000
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टैक्स योग्य आय
|
3,50,000
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3,05,000
|
नीचे दी गई टेबल नॉन-सीनियर और सीनियर सिटीज़न के टैक्स ट्रीटमेंट की तुलना करती है
सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB के बीच अंतर
पैरामीटर
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सेक्शन 80TTA
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सेक्शन 80 टीटीबी
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पेश किया गया
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मूल्यांकन वर्ष 2013-14
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मूल्यांकन वर्ष 2019-20
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योग्यता
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60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और एचयूएफ
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केवल सीनियर सिटीज़न
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योग्य स्रोत
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सेविंग अकाउंट पर अर्जित ब्याज
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बैंकिंग बिज़नेस और पोस्ट ऑफिस में शामिल बैंक, को-ऑपरेटिव सोसाइटी
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छूट सीमा
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वार्षिक रूप से ₹10,000 तक
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वार्षिक रूप से ₹50,000 तक
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NRI योग्यता
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हां
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नहीं
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नॉन-सीनियर सिटीज़न (₹)
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