नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट लॉन्ग-टर्म सेविंग प्रदान करता है. माता-पिता या अभिभावक आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करके और योग्यता को पूरा करके इसे खोल सकते हैं
नाबालिगों के लिए PPF
4 मिनट
31-July-2025

PPF, सरकार द्वारा समर्थित पहल है. यह भारत के निवासियों को व्यवस्थित बचत का एक सुरक्षित तरीका उपलब्ध कराती है. यह युवा पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध है और नाबालिगों के लिए भी PPF अकाउंट खोलने का विकल्प देती है.

इस आर्टिकल में बताया गया है कि नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट खोलने और उसे मैनेज करने के नियम, योग्यता और व्यावहारिक पहलू क्या हैं. इसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिससे माता-पिता को अपने बच्चों के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार करने में मदद मिलती है.

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नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट क्या है?

नाबालिगों के लिए PPF (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) अकाउंट एक सेविंग स्कीम है जिसमें माता-पिता या अभिभावक नाबालिग की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं. यह नाबालिग की भविष्य की ज़रूरतों के लिए लॉन्ग-टर्म सेविंग कॉर्पस बनाने में मदद करता है.
नाबालिग के लिए PPF अकाउंट केवल उनके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है और यह स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है.

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नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट का उद्देश्य

PPF स्कीम का उद्देश्य उचित रिटर्न और टैक्स लाभों के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करके छोटी बचत को प्रोत्साहित करना है. क्योंकि PPF अकाउंट केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है. लेकिन, अगर आवश्यक हो तो बकाया टैक्स देय राशि को रिकवर करने के लिए अधिकारियों को इन अकाउंट को अटैच करने का अधिकार है.

नाबालिगों के लिए PPF आयु सीमा

18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के नाम पर PPF अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक को 18 वर्ष की आयु तक अकाउंट मैनेज करना होता है. इसलिए नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है.

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माइनर PPF अकाउंट के नियम और योग्यता

  • केवल भारतीय निवासी ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और खोल सकते हैं.
  • यह अकाउंट केवल अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है.
  • नाबालिग की ओर से अकाउंट मैनेज करने वाला व्यक्ति एक असल या कानूनी अभिभावक होना चाहिए.

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट कैसे खोलें?

  1. नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट किसी भी निर्दिष्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है.
  2. PPF अकाउंट खोलने के फॉर्म में नाबालिग और अभिभावक के विवरण भरें.
  3. नाबालिग और अभिभावक दोनों के लिए 'अपने ग्राहक को जानें (KYC)' डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट करें.
  4. शुरुआती राशि डिपॉज़िट करें. एक फाइनेंशियल वर्ष में न्यूनतम डिपॉज़िट ₹500 से शुरू होता है और फाइनेंशियल वर्ष में अधिकतम डिपॉज़िट ₹1.5 लाख है.

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नाबालिग के PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

नाबालिग बच्चे के माता-पिता/अभिभावक को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होंगे:

  • अकाउंट खोलने के फॉर्म में अभिभावक और नाबालिग का विवरण
  • अकाउंट खोलने के लिए अभिभावक के KYC डॉक्यूमेंट (पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस).
  • अभिभावकों की फोटो.
  • नाबालिग बच्चे का आयु प्रमाण (आधार कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र).
  • PPF अकाउंट में ₹ 500 या उससे अधिक के प्रारंभिक योगदान के लिए चेक.

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नाबालिग का PPF अकाउंट खोलने से पहले इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए

  1. नाबालिग के लिए PPF अकाउंट न्यूनतम ₹100 के डिपॉज़िट के साथ खोला जा सकता है. वार्षिक योगदान ₹500 से कम नहीं होना चाहिए, और अधिकतम अनुमति योग्य सीमा ₹1.5 लाख है.

  2. अगर नाबालिग के PPF अकाउंट में योगदान माता-पिता या अभिभावक की आय से किया जाता है, तो वे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ के लिए योग्य हैं.

  3. नाबालिग की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद, अकाउंट को उनके नाम पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए. इसके लिए अब वयस्क अकाउंट होल्डर के आवश्यक डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षर के साथ एप्लीकेशन सबमिट करना होगा. जिस अभिभावक ने शुरुआत में अकाउंट खोला था, उसे भी एप्लीकेशन का प्रमाण देना होगा.

  4. विशिष्ट मामलों में, नाबालिग का PPF अकाउंट पांच वर्षों के बाद बंद किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब फंड का उपयोग अकाउंट होल्डर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. अगर नाबालिग की उच्च शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो समय से पहले बंद करने की अनुमति भी दी जाती है.

  5. इसके अलावा, नाबालिग के PPF अकाउंट पर लोन लिया जा सकता है, बशर्ते अभिभावक स्पष्ट रूप से बताता है कि पैसे का उपयोग केवल नाबालिग के लाभ के लिए किया जाएगा

निष्कर्ष

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट खोलने से माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक अनोखा अवसर मिलता है. इस आर्टिकल में बताए गए नियमों, योग्यता और ध्यान रखने वाली खास बातों से माता-पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही फाइनेंशियल निर्णय लेने में मदद मिलती है.

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सामान्य प्रश्न

जब नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, तो PPF अकाउंट का क्या होगा?

जब कोई नाबालिग 18 वर्ष का हो जाता है, तो PPF अकाउंट का स्टेटस बदल जाता है. माता-पिता या अभिभावक को इस बदलाव के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए और उसके बाद की सभी गतिविधियों को अकाउंट होल्डर मैनेज करता है.

PPF अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु क्या है?

PPF अकाउंट खोलने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है; वयस्क और बच्चे दोनों के लिए PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं. हालांकि, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होने पर उसके अकाउंट को उसके अभिभावक द्वारा तब तक मैनेज किया जाना चाहिए, जब तक कि बच्चे की आयु 18 वर्ष न हो जाए.

नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम और अधिकतम राशि क्या हैं?

नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने की न्यूनतम शुरुआती राशि ₹500 है और अधिकतम वार्षिक डिपॉज़िट प्रति वर्ष ₹1.5 लाख है.

क्या PPF अकाउंट शुरू करने के लिए कोई विशेष आयु है?

PF अकाउंट खोलने के लिए भी कोई आयु सीमा नहीं है. यहां तक कि नाबालिगों के लिए भी PPF खोला जा सकता है, जिन्हें उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक मैनेज करेंगे.

बच्चे के लिए PF अकाउंट खोलने की न्यूनतम राशि क्या है?

बच्चे के लिए PF अकाउंट खोलने की न्यूनतम राशि ₹500 है.

नाबालिग PF अकाउंट होल्डर 18 वर्ष होने पर क्या करें?

जब नाबालिग अकाउंट होल्डर 18 वर्ष का हो जाता है, तो माता-पिता या कानूनी अभिभावक को सभी आवश्यक हस्ताक्षर के साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और PPF अकाउंट को नियमित रूप से बदलना होगा.

क्या नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं?

अकाउंट खोलने के 7 वर्षों के बाद नाबालिग के PPF अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति है. अभिभावक को एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें यह बताया जाना चाहिए कि निकाली गई राशि केवल नाबालिगों के उपयोग के लिए है.

जब PF अकाउंट में ₹1.5 लाख से अधिक राशि जमा की जाती है, तो क्या होता है?

अगर ₹ 1.5 लाख से अधिक को PF अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और यह सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ में योगदान नहीं देता है.

क्या नाबालिग PPF के लिए पैन अनिवार्य है?

नहीं, नाबालिग के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) अकाउंट खोलने के लिए पैन अनिवार्य नहीं है. इसके बजाय, नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करते समय अभिभावक का पैन आवश्यक होता है.

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट से जुड़े लेटेस्ट नियम क्या हैं?

18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग अपने नाम पर PPF अकाउंट खोलने के लिए योग्य हैं, जिसमें माता-पिता या अभिभावक को 18 वर्ष की आयु तक अकाउंट मैनेज करना होता है. नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने की कोई आयु सीमा नहीं है.

नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट पर मौजूदा ब्याज दर क्या है?

2025 तक, नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट प्रति वर्ष 7.1% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करते हैं. ब्याज को वार्षिक रूप से कंपाउंड किया जाता है, जिससे यह बच्चे के भविष्य के लिए लॉन्ग-टर्म सेविंग बनाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है.

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