नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट क्या है?
नाबालिगों के लिए PPF (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) अकाउंट एक सेविंग स्कीम है जिसमें माता-पिता या अभिभावक नाबालिग की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं. यह नाबालिग की भविष्य की ज़रूरतों के लिए लॉन्ग-टर्म सेविंग कॉर्पस बनाने में मदद करता है.
नाबालिग के लिए PPF अकाउंट केवल उनके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है और यह स्कीम केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है.
इसे भी पढ़ें: EPFO पेंशन का स्टेटस चेक करें
नाबालिगों के लिए PPF अकाउंट का उद्देश्य
PPF स्कीम का उद्देश्य उचित रिटर्न और टैक्स लाभों के साथ सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करके छोटी बचत को प्रोत्साहित करना है. क्योंकि PPF अकाउंट केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है. लेकिन, अगर आवश्यक हो तो बकाया टैक्स देय राशि को रिकवर करने के लिए अधिकारियों को इन अकाउंट को अटैच करने का अधिकार है.
नाबालिगों के लिए PPF आयु सीमा
18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के नाम पर PPF अकाउंट खोला जा सकता है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक को 18 वर्ष की आयु तक अकाउंट मैनेज करना होता है. इसलिए नाबालिग के लिए PPF अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है.