PM किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएं
PM किसान सम्मान निधि योजना या प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करती हैं, जिसमें उपरोक्त योजनाएं देश में किसानों और युवा लड़कियों की खुशहाली को लक्ष्य बनाती हैं.
1. वित्तीय सहायता
इस स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह योग्य किसानों को वार्षिक रूप से ₹ 6,000 की नियमित फाइनेंशियल सहायता प्रदान करता है. उन्हें अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करने के लिए, यह अलाउंस एक साथ डिस्बर्स नहीं किया जाता है. इसके बजाय, 4 महीनों के अंतराल पर ₹ 2,000 की किश्तों में पैसे का भुगतान किया जाता है.
किसान अपनी खुशहाली के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं. किसान कहां पैसे का उपयोग कर सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इसलिए, लाभार्थी को कृषि से संबंधित खर्चों के लिए फंड का उपयोग करने की कोई अनिवार्यता नहीं है.
2. लोन की उपलब्धता
PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों को शॉर्ट-टर्म लोन भी प्रदान करती है, जिसे वे अपने किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं. किसान बिना किसी कोलैटरल के ₹ 3 लाख तक के लोन का लाभ उठा सकते हैं. ये लोन सस्ती ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं और लाभार्थियों को लोन के पुनर्भुगतान के लिए सुविधाजनक विकल्प प्रदान करते हैं.
3. किसानों की पहचान
जबकि केंद्र सरकार किसानों को फंड डिस्बर्स करती है, राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकार योग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार हैं. इस स्कीम के तहत, परिवार को पति, पत्नी और छोटे बच्चों के गठन के रूप में परिभाषित किया जाता है.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ
इस स्कीम का प्राथमिक लाभ डायरेक्ट फंड ट्रांसफर है, जो किसानों की लिक्विडिटी की बाधाओं को आसान बनाता है. इस कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था जब 25 दिसंबर, 2020 को 9 करोड़ किसानों को सीधे अपने बैंक अकाउंट्स में ₹18,000 करोड़ की राशि भेजी गई थी.
योग्यता
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खेती योग्य भूमि वाले सभी किसान परिवार, भूमि के आकार के बावजूद
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वार्षिक सहायता
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₹ 6,000
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किश्त की राशि
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₹ 2,000
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किश्त की फ्रीक्वेंसी
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3 प्रति वर्ष किश्त
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भुगतान की अवधि
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अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च
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यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ.
क्योंकि यह प्रोग्राम डिजिटल रूप से किया जाता है, इसलिए किसानों के सभी रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम पर रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाती है. डिजिटल रिकॉर्ड रखकर सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याण योजनाओं के लिए एक नया माइलस्टोन निर्धारित किया गया है.
यह कार्यक्रम भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में एक विशाल कदम भी दर्शाता है, जिसे पुराने युग की तकनीकों और वर्षों तक कम भुगतानों से प्रभावित किया गया है.
PM-किसान योजना के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस
चरण 1: सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित पूर्व आवश्यकताएं तैयार हैं:
- आधार कार्ड
- लैंडहोल्डिंग डॉक्यूमेंट
- सेविंग बैंक अकाउंट का विवरण
चरण 2: वीएलई (गांव लेवल एंटरप्रेन्योर) वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड के अनुसार राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, गांव, आधार नंबर, लाभार्थी का नाम, कैटेगरी, बैंक विवरण, भूमि रजिस्ट्रेशन ID और जन्मतिथि सहित किसान की रजिस्ट्रेशन जानकारी दर्ज करेगा.
चरण 3: VLE भूमि का विवरण जैसे सर्वे/काहता नंबर, खसरा नंबर और लैंड होल्ड करने वाले डॉक्यूमेंट में बताए गए लैंड एरिया दर्ज करेगा.
चरण 4: लैंडहोल्डिंग पेपर, आधार कार्ड और बैंक पासबुक सहित आवश्यक सहायक डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
चरण 5: स्व-घोषणा स्वीकार करें और एप्लीकेशन फॉर्म सेव करें.
चरण 6: फॉर्म सेव करने के बाद, सीएससी ID का उपयोग करके भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें.
चरण 7: आधार नंबर का उपयोग करके लाभार्थी का स्टेटस सत्यापित करें.
PM किसान सम्मान निधि के योग्यता मानदंड
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) स्कीम के लिए योग्य होने के लिए, किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- भूमि स्वामित्व: किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए.
- परिवार का साइज़: परिवार में पति, पत्नी और छोटे बच्चों का होना चाहिए.
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम होनी चाहिए.
पात्रता मानदंड:
नीचे दी गई कैटेगरी में आने वाले व्यक्तियों को आर्थिक रूप से अच्छी तरह माना जाता है और इसलिए, इस स्कीम के तहत लाभ के लिए योग्य नहीं है:
इंस्टीट्यूशनल लैंडहोल्डर - इंस्टीट्यूशनल लैंडहोल्डर के रूप में वर्गीकृत सभी व्यक्ति या संस्थाएं इस स्कीम के तहत लाभ के लिए योग्य नहीं हैं.
उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारी - इसमें सांविधानिक पदों के वर्तमान और पूर्व धारक, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि शामिल हैं.
राजनीतिक प्रतिनिधि - पूर्व और वर्तमान मंत्री (केंद्रीय/राज्य), सांसद (लोकसभा/राज्य सभा), विधायक/विधान परिषद, नगरपालिका कॉर्पोरेशन के मेयर और जिला पंचायतों के अध्यक्ष को शामिल नहीं किया जाता है.
सरकारी कर्मचारी - केंद्र/राज्य सरकारों, PSU, स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों के सभी सेवा देने वाले या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी अयोग्य हैं. लेकिन, यह मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), क्लास IV, या ग्रुप D कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है.
उच्च आय वाले सेवानिवृत्त पेंशन - ₹10,000 या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन को शामिल नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि MTS, क्लास IV, या ग्रुप D के तहत वर्गीकृत किए गए पेंशन.
इनकम टैक्सपेयर - पिछले मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले व्यक्ति योग्य नहीं हैं.
प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल - डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, जो प्रोफेशनल रूप से रजिस्टर्ड और वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाता है.
अयोग्य सदस्यों वाले परिवार - अगर किसी किसान के परिवार का एक सदस्य भी ऊपर दी गई कैटेगरी में से किसी एक का है, तो पूरा परिवार इस स्कीम के लिए अयोग्य हो जाता है.
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PM किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी के रूप में अप्लाई करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे:
- आधार कार्ड
- नागरिकता का प्रमाण
- भूमि स्वामित्व को सत्यापित करने वाले डॉक्यूमेंट
- बैंक अकाउंट का विवरण
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इन डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई कॉपी आवश्यक हैं.
ध्यान दें: PM-किसान स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड लेना अनिवार्य है. बिना आधार कार्ड वाले किसान इस स्कीम में लाभार्थी के रूप में पंजीकरण या नामांकन करने के लिए योग्य नहीं हैं.