प्रॉपर्टी पर लोन पर टैक्स लाभ
नौकरी पेशा और स्व-व्यवसायी दोनों तरह के प्रोफेशनल प्रॉपर्टी पर लोन का लाभ उठा सकते हैं. आप अपनी फाइनेंशियल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने के लिए आवासीय या कमर्शियल प्रॉपर्टी को कोलैटरल के रूप में गिरवी रख सकते हैं. उदाहरण के लिए, बजाज फिनसर्व का प्रॉपर्टी पर लोन नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकतम ₹ 10.50 करोड़ तक की लोन राशि प्रदान करता है.
सिक्योर्ड लोन होने के कारण, प्रॉपर्टी पर लोन अनसिक्योर्ड लोन की तुलना में आकर्षक प्रॉपर्टी पर लोन की ब्याज दरें प्रदान करता है. ये लंबी पुनर्भुगतान अवधि के साथ लॉन्ग-टर्म प्रतिबद्धताएं हैं. उदाहरण के लिए, बजाज फिनसर्व 15 साल तक की अवधि के साथ प्रॉपर्टी पर लोन प्रदान करता है.
क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी पर लोन न केवल एक फाइनेंशियल समाधान है बल्कि आपके बिज़नेस को बढ़ाने का एक साधन भी है? अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने, नए उपकरणों में निवेश करने या कैश फ्लो को बेहतर बनाने के लिए फंड एक्सेस कर सकते हैं. बजाज फिनसर्व प्रॉपर्टी पर लोन के साथ, प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और लंबी पुनर्भुगतान अवधि का लाभ उठाएं जो आपकी फाइनेंशियल प्रतिबद्धताओं को आसान बनाते हैं. अप्रूवल के 72 घंटों* के भीतर अपनी प्रॉपर्टी पर ₹10.50 करोड़ तक का लोन पाएं.
इन्हें भी पढ़े: प्रॉपर्टी पर लोन की फीस और शुल्क: जानकारी
सेक्शन 24(b) के तहत टैक्स लाभ
जब आप घर खरीदने, निर्माण के उद्देश्य, अपने मौजूदा घर को रेनोवेट करने या मरम्मत करने के लिए लोन लेते हैं, तो टैक्सपेयर के रूप में आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(b) के तहत इस लोन के ब्याज पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
1. सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ब्याज कटौती:
अगर लोन स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी (यानी, व्यक्ति और परिवार घर में रहते हैं) के लिए लिया जाता है, तो प्रति फाइनेंशियल वर्ष अधिकतम ₹2 लाख तक की कटौती की अनुमति है.
2. किराये पर दी गई या किराए पर माने जाने वाली प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ब्याज में कटौती:
अगर प्रॉपर्टी सेल्फ-ऑक्यूपाइड नहीं है (यानी किराये पर दी गई है या किराये पर माने जाने वाली है), तो ब्याज कटौती पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है. फाइनेंशियल वर्ष के दौरान होम लोन पर भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज को कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है.
3. किफायती हाउसिंग के लिए अतिरिक्त कटौती:
किफायती घर की खरीद के लिए लिए गए लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर ₹1.5 लाख तक की अतिरिक्त कटौती मिल सकती है. यह कटौती फाइनेंशियल वर्ष 2019-20 से उपलब्ध है.
4. कटौती की शर्तें:
- लोन आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद या निर्माण के उद्देश्य से लिया जाना चाहिए.
- जिस वित्तीय वर्ष में लोन लिया गया था, उसके अंत से 5 वर्षों के भीतर निर्माण या अधिग्रहण पूरा किया जाना चाहिए.
अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण फंड की तलाश कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी पर लोन सबसे अच्छा विकल्प है. यह अनसिक्योर्ड विकल्पों की तुलना में अधिक लोन राशि प्रदान करता है. बजाज फाइनेंस के साथ, आप ₹10.50 करोड़* तक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास उच्च शिक्षा, घर का रेनोवेशन या अन्य कर्ज़ समेकित करने जैसे बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है. अप्रूवल के 72 घंटों* के भीतर अपनी प्रॉपर्टी पर ₹10.50 करोड़ तक का लोन पाएं.
नीचे दी गई परिस्थितियों में कोई टैक्स छूट प्रदान नहीं की जाएगी
अगर आप प्रॉपर्टी पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इस राशि का उपयोग शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल जैसे उद्देश्यों के लिए करते हैं - तो इन्हें टैक्स छूट के तहत कवर नहीं किया जाएगा.
इन परिस्थितियों में वो स्थितियां शामिल हैं, जहां लोन राशि का उपयोग शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल जैसे उद्देश्यों के लिए किया गया है. यहां इनका विवरण दिया गया है:
1. गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए लोन का उपयोग:
अगर आप शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल खर्चों जैसे गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए पैसे का उपयोग करने के इरादे से प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं, तो ऐसे लोन पर भुगतान किया गया ब्याज टैक्स छूट के लिए पात्र नहीं हो सकता है.
2. अयोग्य खर्च:
प्रॉपर्टी पर लोन के ज़रिए शिक्षा, शादी, यात्रा या मेडिकल बिल से संबंधित कुछ खर्च, टैक्स लाभ के योग्य नहीं माने जाते हैं. टैक्स कानून आमतौर पर घर खरीदने, निर्माण या रेनोवेशन जैसे खास उद्देश्यों के लिए कटौती प्रदान करते हैं.
3. योग्य और अयोग्य खर्चों में अंतर करना:
टैक्स कानून आमतौर पर उन खर्चों के बीच अंतर करते हैं जो कटौतियों के लिए योग्य और अयोग्य होते हैं. प्रॉपर्टी पर लोन हाउसिंग से संबंधित उद्देश्यों के लिए टैक्स लाभ प्रदान कर सकता है, लेकिन अयोग्य खर्चों के लिए लोन का उपयोग करने पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है.
प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स लाभ
प्रॉपर्टी पर लोन आपको अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए फंड देता है; आप लोन लेने के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स छूट का क्लेम भी कर सकते हैं. आप प्रॉपर्टी पर लोन के साथ अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं, यहां जानें:
- अगर लोन राशि का उपयोग बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो आप प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स छूट का क्लेम कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, भुगतान किए गए ब्याज और संबंधित फीस और शुल्क पर लाभों का क्लेम किया जा सकता है. इन भुगतान योग्य राशि को भारतीय इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत बिज़नेस खर्चों के रूप में क्लेम किया जा सकता है.
- अगर नौकरी पेशा व्यक्ति लोन राशि का उपयोग किसी अन्य आवासीय प्रॉपर्टी की खरीद के लिए करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(B) के तहत लाभ का क्लेम प्राप्त कर सकते हैं. अधिकतम कटौती ₹2 लाख है. हालांकि, आपको लाभ केवल तभी मिलेगा जब आप सेक्शन 24(B) के तहत लोन राशि और उसके अंतिम उपयोग के बीच सफलतापूर्वक संबध दिखा पाएंगे.
- अगर आप मॉरगेज प्रॉपर्टी को बदलने के लिए लोन राशि का उपयोग कर रहे हैं, तो आप टैक्स लाभ का क्लेम नहीं कर सकते हैं.
- सेक्शन 37(1) और सेक्शन 24(B) दोनों आपको केवल भुगतान किए गए ब्याज पर कटौतियों का क्लेम करने में सक्षम बनाता है, न कि चुकाए गए मूलधन पर.
- अगर उधार ली गई राशि का उपयोग शादी, शिक्षा, छुट्टी आदि जैसे निजी खर्चों के लिए किया जाता है, तो आप टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
- होम लोन के विपरीत, आप सेक्शन 80C के तहत प्रॉपर्टी पर लोन से टैक्स छूट का क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इस सेक्शन के तहत, कोई व्यक्ति केवल पूरी तरह से निर्मित आवासीय प्रॉपर्टी पर छूट का क्लेम कर सकता है.
इस प्रकार, विभिन्न आवश्यकताओं के लिए राशि प्रदान करने के अलावा प्रॉपर्टी पर लोन आपको टैक्स पर बचत करने में भी मदद करता है.
यह भी पढ़ें: प्रॉपर्टी पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करें: चरण-दर-चरण गाइड
15 वर्ष* तक की पुनर्भुगतान अवधि के साथ, प्रॉपर्टी पर लोन आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है. चाहे आप विदेश में अपने बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने की योजना बना रहे हों या अपनी सपनों की शादी को फाइनेंस कर रहे हों, सुविधाजनक अवधि यह सुनिश्चित करती है कि आप अपने बजट को कम किए बिना सुविधाजनक रूप से पुनर्भुगतान कर सकते हैं. अपनी प्रॉपर्टी को कोलैटरल के रूप में उपयोग करके, आप ₹10.50 करोड़ तक के बड़े फंड का एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं-यह अपने फाइनेंस को आसानी से मैनेज करने का एक स्मार्ट तरीका है! अप्रूवल के 72 घंटों* के भीतर पैसे पाएं.
अस्वीकरण:
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