पर्सनल लोन पर कौनसी टैक्स छूट उपलब्ध हैं?

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हालांकि पर्सनल लोन के माध्यम से टैक्स लाभ प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन यह असंभव नहीं है. इसके बारे में अधिक जानकारी यहां देखें.

पर्सनल लोन टैक्स के मूल सिद्धांत

विश्वसनीय स्रोत से पर्सनल लोन उधार लें. अगर फंड का स्रोत वैध नहीं लगता है, तो टैक्स अथॉरिटी लोन को आपकी इनकम के रूप में देख सकते हैं और इस पर टैक्स लगा सकते हैं. इस कारण से, बजाज फिनसर्व से उधार लें. आसान पर्सनल लोन पात्रता मानदंडों. से पर्याप्त फंड और लाभ पाएं

भारत के इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैसों के उपयोग के आधार पर, सेक्शन 80सी के तहत पर्सनल लोन टैक्स छूट या कटौती के लिए पात्र हैं. यहां कुछ परिदृश्य दिए गए हैं जो आपको अपने टैक्स भुगतान को कम करने में मदद कर सकते हैं.

  • रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की खरीद या निर्माण के लिए: आईटी अधिनियम की धारा 24 (बी) के अनुसार, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए पर्सनल लोन का उपयोग करते हैं, तो आपको टैक्स कटौती का लाभ मिलता है. हालांकि किराए पर रखे गए घर के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन स्वयं के आवास के लिए प्रॉपर्टी के लिए, कटौती सीमा रु. 2 लाख है.
  • बिज़नेस विस्तार के लिए: आप आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से बिज़नेस के विस्तार के लिए पर्सनल लोन का उपयोग कर सकते हैं. यहां, आप चुकाए गए ब्याज को टैक्स डिडक्टेबल खर्च के रूप में क्लेम कर सकते हैं.
  • अन्य एसेट खरीदना: पर्सनल लोन के माध्यम से ज्वेलरी जैसी कुछ संपत्ति खरीदना टैक्स लाभ प्रदान करती है. इस लोन पर आपके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज़ को संपत्ति खरीदने की लागत माना जाता है. आप संपत्ति बेचते समय टैक्स लाभ का क्लेम कर सकते हैं. यहां, खरीदारी की लागत पूंजी लाभ को कम करती है.

अगर आप पर्सनल लोन लेने पर विचार कर रहे हैं, तो अप्लाई करने से पहले पर्सनल लोन की ब्याज़ दरें चेक करें और हमारे बजाज फिनसर्व ईएमआई कैलकुलेटर का उपयोग करके ईएमआई की गणना करें.

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