नियम 114B

नियम 114B - पैन कार्ड अनुपालन और टैक्स रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक दिशानिर्देश.
3 मिनट में पढ़ें
23-Sept-2024

भारत के इनकम टैक्स विभाग (आईटीडी) ने टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने और टैक्स निकासी को रोकने के लिए विभिन्न नियमों को लागू किया है. ऐसा ही एक नियम इनकम टैक्स नियम, 1962 का नियम 114B है . इस नियम में विशिष्ट उच्च मूल्य वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए आपके पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) का उल्लेख करना अनिवार्य है. इन ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करके, आईटीडी फाइनेंशियल गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और टैक्स निकासी को रोक सकता है.

नियम 114B क्या है?

नियम 114B विशिष्ट उच्च मूल्य वाले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन पर लागू होता है, जहां आपको अपना पैन प्रदान करना होगा. यह आईटीडी को इन ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक करने और किसी भी संभावित टैक्स विसंगतियों की पहचान करने में मदद करता है. नियम 114B के लागू होने के बारे में यहां एक टेबल दी गई है.

नियम 114B के तहत सभी उल्लिखित ट्रांज़ैक्शन

क्र. सं.

उक्त ट्रांज़ैक्शन का प्रकार

उक्त ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू

1

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (चैप्टर IV) के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता वाले मोटर वाहन (टू-व्हीलर वाहनों को छोड़कर) की खरीद या बिक्री.

ऐसे सभी ट्रांज़ैक्शन

2

बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक के साथ अकाउंट खोलना (फिक्स्ड डिपॉज़िट और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को छोड़कर), जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होता है.

ऐसे सभी ट्रांज़ैक्शन

3

बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थान के साथ डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना .

ऐसे सभी ट्रांज़ैक्शन

4

SEBI द्वारा विनियमित रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी प्रतिभागी, कस्टोडियन या सिक्योरिटीज़ संस्था के साथ डीमैट अकाउंट खोलना.

ऐसे सभी ट्रांज़ैक्शन


नियम 114B के तहत अन्य ट्रांज़ैक्शन

क्र. सं.

उक्त ट्रांज़ैक्शन का प्रकार

उक्त ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू

1

पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंकों के साथ डिपॉज़िट, जिस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू होता है.

एक दिन में ₹ 50,000 से अधिक या नवंबर 9, 2016 से दिसंबर 30, 2016 के बीच ₹ 2,50,000 से अधिक के कैश डिपॉज़िट.

2

बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक से पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक की खरीद.

एक दिन में ₹ 50,000 से अधिक का कैश भुगतान.

3

RBI अधिनियम या कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड NBFCs और निधि सहित पोस्ट ऑफिस, को-ऑपरेटिव बैंक या बैंकिंग कंपनियों के साथ टाइम डिपॉज़िट.

एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹ 50,000 से अधिक की राशि या कुल राशि ₹ 5 लाख से अधिक है.

4

RBI के दिशानिर्देशों के तहत जारी किए गए प्री-पेड साधनों के लिए बैंक या को-ऑपरेटिव बैंकों को भुगतान.

एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹ 50,000 से अधिक का भुगतान.

5

लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान.

एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹ 50,000 से अधिक के प्रीमियम.

6

शेयरों के अलावा सिक्योरिटीज़ की खरीद या बिक्री.

₹ 1 लाख से अधिक के ट्रांज़ैक्शन.

7

अनलिस्टेड कंपनी शेयरों की खरीद या बिक्री.

₹ 1 लाख से अधिक के ट्रांज़ैक्शन.

8

अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री.

₹ 10 लाख से अधिक के ट्रांज़ैक्शन या स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी द्वारा निर्धारित वैल्यू.

9एस

ऊपर बताए गए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बिक्री.

₹ 2 लाख से अधिक के ट्रांज़ैक्शन.


नियम 114B के प्रावधान निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे

  • राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कंसुलर कार्यालय.
  • अधिनियम के तहत परिभाषित गैर-निवासी, एसएल में उल्लिखित ट्रांज़ैक्शन के लिए. उपरोक्त टेबल का नंबर 1,2,4,7,8,10,12,14,15,16,17.
  • बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 द्वारा नियंत्रित बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक के साथ अकाउंट (फिक्स्ड डिपॉज़िट या बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा) रखने वाला व्यक्ति, और अकाउंट खोलते समय अपना पैन या फॉर्म नंबर 60 प्रदान नहीं करता है, उसे नियम 114C के अनुसार आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करने होंगे.

सामान्य प्रश्न

दूसरा प्रोविसो नियम 114B क्या है?
नियम 114B के दूसरे प्रोविसिओ के तहत, नियम 114B के तहत निर्दिष्ट ट्रांज़ैक्शन में शामिल कंपनियां या फर्म पैन प्रदान करने के विकल्प के रूप में फॉर्म 60 सबमिट नहीं कर सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि फर्म या कंपनियों को निर्दिष्ट ट्रांज़ैक्शन के लिए अपना पैन प्रदान करना चाहिए.

नियम 114B में क्या संशोधन किया जाता है?
नियम 114B के हाल ही में किए गए संशोधन से विदेशी कंपनियां और IFSC (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेवाएं सेंटर) बैंकिंग यूनिट के साथ ट्रांज़ैक्शन करने वाले नॉन-रेजिडेंट को कुछ पैन से संबंधित आवश्यकताओं से छूट मिलती है, जिससे उनके लिए भारत में संचालन करना आसान हो जाता है.

IT अधिनियम 1962 का नियम 114 क्या है?
इनकम टैक्स एक्ट, 1962 का नियम 114, विभिन्न फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) प्राप्त करने और दर्ज करने की प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है. हाल ही के संशोधनों का उद्देश्य व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पैन अनुपालन को सुव्यवस्थित करना है.

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