मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, गुजरात में अपने वाहन को चलाते समय या चलाते समय मान्य ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनाए रखना महत्वपूर्ण है. कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने और संभावित ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर अपने DL को रिन्यू करना आवश्यक है. इस आर्टिकल का उद्देश्य गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के चरण
आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने पर रिन्यू किया जाना चाहिए. ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 वर्ष तक या 50 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, मान्य रहता है. लेकिन, कमर्शियल लाइसेंस के लिए, हर तीन वर्ष में रिन्यूअल की आवश्यकता होती है. ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 30 दिनों की ग्रेस अवधि प्रदान की जाती है.
अगर लाइसेंसधारक समाप्ति तारीख से 5 वर्षों के भीतर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता है, तो ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है.
ऑफलाइन प्रोसेस
गुजरात में DL को ऑफलाइन रिन्यु करने के चरण इस प्रकार हैं:
- देखेंनज़दीकी RTO.
- ऊपर बताए गए सभी फॉर्म सही ढंग से भरकर साथ रखें. आप उन्हें परिवहन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म सबमिट करें.
- फीस का भुगतान करें और रसीद को बनाए रखें.
- जांच के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा.
ऑनलाइन
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यु करने के चरण इस प्रकार हैं:
- परिवहन वेबसाइट पर जाएं.
- होमपेज पर 'ऑनलाइन सेवाएं' मेनू में 'ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएं' विकल्प पर जाएं.
- ड्रॉप-डाउन मेनू से उस राज्य को चुनें, जहां लाइसेंस रजिस्टर्ड है.
- 'DL रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें' पर क्लिक करें.
- जन्मतिथि, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और कैप्चा कोड जैसे विवरण दर्ज करें.
- 'DL विवरण प्राप्त करें' पर क्लिक करें और लाइसेंस कैटेगरी, RTO व राज्य चुनें.
- 'आगे बढ़ें' चुनें और 'DL रिन्यूअल' विकल्प चुनें.
- संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें.
- अपने नज़दीकी RTO पर जाएं और संबंधित डाक्यूमेंट सबमिट करें. जांच के बाद, DL रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा.
गुजरात में अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
गुजरात में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी:
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
- फॉर्म नं. 9 में एप्लीकेशन
- हाल ही की पासपोर्ट साइज़ की फोटो (2 कॉपी)
- ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस
- आयु और निवास का मान्य प्रमाण (सेल्फ-अटेस्ट किया गया)
- ₹ 200 के स्मार्ट कार्ड शुल्क के साथ ₹ 50 की फीस का भुगतान करना होगा
- फॉर्म No.1A में मान्य मेडिकल सर्टिफिकेट (50 वर्ष से अधिक आयु के एप्लीकेंट या कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए)
- अगर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अन्य आर.टी.ओ या राज्य से है, तो संबंधित आर.टी.ओ का एन.ओ.सी. संलग्न होना चाहिए.
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए:
- स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट.
- ड्राइवर रिफ्रेशिंग प्रशिक्षण सर्टिफिकेट (HMV के लिए).
- शॉर्ट रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स (अन्य कमर्शियल वाहन).
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे शिड्यूल करें
गुजरात में DL रिन्यूअल के लिए अपॉइंटमेंट शिड्यूल करने के लिए इन चरणों का पालन करें:
- परिवहन पोर्टल पर जाएं और ड्रॉपडाउन मेनू में राज्यों की लिस्ट से 'गुजरात' चुनें.
- 'अपॉइंटमेंट' सेक्शन के तहत 'ब्लॉट बुकिंग' चुनें.
- 'LL/DL सेवा स्लॉट बुकिंग' चुनें.
- अपनी जन्मतिथि, एप्लीकेशन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें.
- अपनी स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सबमिट करें' पर क्लिक करें'
- अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें. चुने गए स्लॉट के अनुसार आपको RTO पर जाना होगा.
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल फीस
विवरण | फीस (₹ में) |
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल (रिन्यूअल फीस + स्मार्ट कार्ड) | 400 (200 + 200) |
ग्रेस पीरियड के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल (रिन्यूअल फीस + स्मार्ट कार्ड) | 500 (300 + 200) |
हर साल रिन्यूअल में देरी के लिए अतिरिक्त शुल्क | 1,000 |
गुजरात में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ग्रेस पीरियड
ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए 30 दिनों की ग्रेस अवधि आवंटित की जाती है, जिसके दौरान एप्लीकेंट को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाती है. लेकिन, इस ग्रेस पीरियड के समाप्त होने के बाद, एप्लीकेंट को अपने DL को रिन्यू करते समय पहले बताए गए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा.
ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर इंश्योरेंस - वाहन मालिकों के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
आपका ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर इंश्योरेंस निकट से संबंधित है. आपका लाइसेंस ड्राइव करने के लिए आपके कानूनी अधिकार को दर्शाता है, लेकिन आपका कार या टू-व्हीलर इंश्योरेंस सड़क पर अप्रत्याशित नुकसान के लिए फाइनेंशियल कवरेज प्रदान करता है. इंश्योरेंस की कमी के कारण दंड या कानूनी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह भारत के सभी वाहन मालिकों के लिए अनिवार्य है.
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