लागू फीस और शुल्क
हम आपको अप्लाई करने से पहले हमारी फीस और शुल्क के बारे में पूरी तरह पढ़ने की सलाह देते हैं.
फीस का प्रकार |
लागू शुल्क |
ब्याज दर (फिक्स्ड या फ्लोटिंग ब्याज दर) |
8% से 20% प्रति वर्ष |
प्रोसेसिंग फीस |
लोन राशि का 3.54% तक (लागू टैक्स सहित) |
डॉक्यूमेंटेशन शुल्क |
₹ 2,360/- तक (लागू टैक्स सहित) |
फ्लेक्सी सुविधा शुल्क |
टर्म लोन - लागू नहीं ऊपर दिए गए फ्लेक्सी सुविधा शुल्क लोन राशि से पहले ही काट लिए जाएंगे. लोन की राशि में लोन की अप्रूव्ड राशि, बीमा का प्रीमियम, VAS शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क शामिल हैं. |
प्री-पेमेंट शुल्क |
पूरा प्री-पेमेंट
पार्ट प्री-पेमेंट
ध्यान दें: - अगर सभी उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता व्यक्ति हैं, तो फ्लोटिंग ब्याज दरों पर लिए गए लोन और बिज़नेस उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए लिए गए लोन पर कोई फोरक्लोज़र/पार्ट पेमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा |
वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क |
टर्म लोन: लागू नहीं |
बाउंस शुल्क |
₹ 1,500/- प्रति bounce/. "बाउंस शुल्क" का मतलब है (i) किसी भी भुगतान के तरीके के अमान्य होने ; या (ii) भुगतान निर्देश के अमान्य होने या भुगतान निर्देश के रजिस्ट्रेशन न होने या किसी अन्य कारण से अपनी संबंधित देय तारीखों पर किश्तों का भुगतान न होने पर लगाया जाने वाला शुल्क |
दंड शुल्क |
दंड शुल्क निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू होता है: किश्त के भुगतान में देरी होने पर, प्रति किश्त प्रति वर्ष 36% की दर से पूरी किश्त प्राप्त होने की तारीख तक दंड शुल्क लगेगा. कोवनेंट परफेक्शन शुल्क: i) वितरण के 90 दिनों के बाद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सबमिट न करने पर ₹ 800/-. कैटेगरी में किसी एक या सभी सब कैटेगरी का अनुपालन न करने पर देय तारीख से शुल्क लगाया जाता है. ii) वितरण के 120 दिनों के बाद गैर-महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सबमिट न करने पर ₹ 500/-. देय तारीख से शुल्क लागू. |
स्टाम्प ड्यूटी (संबंधित राज्य के अनुसार) |
राज्य के कानूनों के अनुसार देय |
मॉरगेज ओरिजिनेशन फीस |
प्रति प्रॉपर्टी ₹ 6,000/- तक (लागू टैक्स सहित). *प्रॉपर्टी के दोबारा मूल्यांकन के मामले में MOF दोबारा लगाया जाएगा और यह राशि, लोन वितरण की राशि में से काट ली जाएगी |
| रीपोजेशन और आकस्मिक शुल्क | शुल्क की वसूली |
| प्रिंसिपल हॉलिडे सुविधा शुल्क | प्रिंसिपल हॉलीडे (नीचे दिए गए अनुसार लागू) - ₹50,00,000 से कम लोन राशि के लिए ₹5,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹50,00,000 से 74,99,999 के बीच की लोन राशि के लिए ₹11,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹75,00,000 से ₹99,99,999 के बीच की लोन राशि के लिए ₹14,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹1,00,00,000 से ₹2,49,99,999 के बीच की लोन राशि के लिए ₹19,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹2,50,00,000 से ₹4,99,99,999 के बीच की लोन राशि के लिए ₹21,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹5,00,00,000 से ₹7,49,99,999 के बीच की लोन राशि के लिए ₹25,999 तक (लागू टैक्स सहित). ₹7,50,00,000 और उससे अधिक की लोन राशि के लिए ₹29,999 तक (लागू टैक्स सहित). ऊपर दी गई प्रिंसिपल हॉलिडे सुविधा फीस लोन राशि से पहले ही काट ली जाएगी. लोन राशि में अप्रूव्ड लोन राशि, बीमा प्रीमियम, VAS शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क शामिल हैं. |
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**फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प और इसके विपरीत केवल उन उधारकर्ताओं पर लागू होगा जिनका लोन समान मासिक किश्तों (EMI) आधारित पर्सनल लोन पर फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करने पर RBI सर्क्युलर के अनुसार पर्सनल लोन के रूप में योग्य है- RBI/2023-24/55-DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24.
पर्सनल लोन व्यक्तियों को दिए गए लोन को दर्शाते हैं और इनमें शामिल हैं (a) कंज्यूमर क्रेडिट, (b) एजुकेशन लोन, (c) अचल एसेट (जैसे, आवास आदि) के निर्माण/संवर्द्धन के लिए दिए गए लोन और (d) फाइनेंशियल एसेट (शेयर, डिबेंचर आदि) में निवेश के लिए दिए गए लोन.
इसके अलावा, कंज्यूमर क्रेडिट उन व्यक्तियों को दिए गए लोन को दर्शाता है, जिनमें (a) कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन, (B) क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, (c) ऑटो लोन (कमर्शियल उपयोग के लिए लोन के अलावा), (d) गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, स्थावर प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉज़िट (FCNR (b सहित), शेयर और बॉन्ड आदि द्वारा सिक्योर्ड पर्सनल लोन (बिज़नेस/कमर्शियल उद्देश्यों के अलावा), (e) प्रोफेशनल को पर्सनल लोन (बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए लोन को छोड़कर), और (f) अन्य खपत के उद्देश्यों के लिए दिए गए लोन (जैसे, सामाजिक समारोह आदि). लेकिन, इसमें शामिल नहीं है (a) एजुकेशन लोन, (b) अचल एसेट (जैसे आवास आदि), (c) फाइनेंशियल एसेट (शेयर, डिबेंचर आदि) में निवेश के लिए दिए गए लोन और (d) KCC के तहत किसानों को दिए गए कंजप्शन लोन. पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तहत जोखिम लेने के उद्देश्यों के लिए, मौजूदा नियामक दिशानिर्देश लागू होंगे. (जैसा कि XBRL रिटर्न में परिभाषित किया गया है - बैंकिंग Statistics-RBI/2017-18/117-DBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 का समन्वय)