सेक्शन 80C
आप इस सेक्शन के तहत एक फाइनेंशियल वर्ष में ₹ 1.5 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यहां व्यक्ति के रूप में या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की ओर से आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट और खर्चों पर विचार किया जाता है. आप अपने नाम या अपने पति/पत्नी और बच्चों के नाम पर इन भुगतान या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. हालांकि आप अपने परिवार के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट और खर्चों के लिए टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम सीमा ₹ 1.5 लाख रहती है.
यहां इन्वेस्टमेंट की लिस्ट दी गई है, जिसके लिए आप इस सेक्शन के तहत टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
- जीवन बीमा पॉलिसी प्रीमियम
- कर्मचारी भविष्य निधि योजना में आपका योगदान
- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में आपका योगदान
- सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के लिए सब्सक्रिप्शन
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का सब्सक्रिप्शन
- ULIP में योगदान
- इक्विटी शेयर या डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन
- कम से कम 5 वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ टर्म डिपॉज़िट
- नाबार्ड द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश
- सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम नियम, 2004 में डिपॉज़िट (कुछ शर्तों के अधीन)
2 बच्चों तक की ट्यूशन फीस, होम लोन पर मूल पुनर्भुगतान राशि, स्टाम्प ड्यूटी के लिए भुगतान की गई राशि और आपकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन फीस आदि जैसे कुछ खर्च, जिन्हें आप 80C के तहत इन्वेस्टमेंट के साथ क्लेम कर सकते हैं. लेकिन, अधिकतम सीमा हमेशा ₹ 1.5 लाख तक रहती है.
सेक्शन 80D
आप इस सेक्शन के तहत अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर किए गए प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यहां आप अपने नाम, अपने पति/पत्नी के नाम या अपने आश्रित बच्चों के नाम पर पॉलिसी पर भुगतान करने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ₹ 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं. आप अपने माता-पिता के मेडिकल इंश्योरेंस के भुगतान किए गए इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए सेक्शन 80D के तहत अतिरिक्त कटौती का क्लेम भी कर सकते हैं. इस मामले में, अगर दोनों की आयु 60 वर्ष से कम है, तो आप अधिकतम ₹ 25,000 का क्लेम कर सकते हैं या अगर दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है, तो आप ₹ 50,000 का क्लेम कर सकते हैं. फाइनेंशियल वर्ष 2015-2016 से एक अतिरिक्त कटौती, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेक-अप के लिए किए गए भुगतान के लिए ₹ 5,000 का क्लेम करने की अनुमति देती है.
सेक्शन 80G
आप इस सेक्शन के तहत एक फाइनेंशियल वर्ष में किए गए दानों की लिस्ट के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यहां दानों को आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट किए गए दानों के अनुरूप होना चाहिए. आप चेक के माध्यम से दान करने वाले दान के 100% या 50% का क्लेम कर सकते हैं. ₹ 2,000 तक के कैश में दान की कटौती की अनुमति है. कपड़े, भोजन, किराने का सामान आदि के रूप में दान करने की अनुमति नहीं है. भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मान्य उद्यमों और संगठनों के लिए किए गए दानों के लिए आपके क्लेम की ऊपरी सीमा पर कोई सीमा नहीं है.
कुछ उल्लेखनीय स्थान जो आप 100% कटौतियों का क्लेम करने के लिए दान कर सकते हैं, वे हैं:
- टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के लिए फंड
- नेशनल चिल्ड्रेन्स फंड
- स्वच्छ भारत कोश
- क्लीन गंगा फंड
- दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि
- केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा निधि
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
- नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मनी
- नेशनल स्पोर्ट्स फंड
- नेशनल कल्चरल फंड
कुछ उल्लेखनीय स्थान जो आप 50% कटौतियों का क्लेम करने के लिए दान कर सकते हैं, वे हैं:
- जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड
- प्रधानमंत्री का सोका राहत कोष
- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
- द राजीव गांधी फाउंडेशन
IT एक्ट के ये सेक्शन आपको कटौती में कम से कम ₹ 4 लाख का क्लेम करने की अनुमति देते हैं. इसलिए, सेक्शन 80C, 80D और 80G के तहत अधिकतम संचयी कटौती का क्लेम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट और खर्चों को प्लान करें.