कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) स्कीम अपने लाभार्थियों को ESI कार्ड प्रदान करती है, जिसे पहचान कार्ड भी कहा जाता है. यह कार्ड सभी ESI से संबंधित डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है और इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा मैनेज की जाने वाली स्कीम 10 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य है और मेडिकल एमरजेंसी के दौरान कर्मचारियों को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करती है. यह श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित ESI अधिनियम 1948 के तहत कार्य करता है.
कर्मचारी राज्य बीमा योजना: एक ओवरव्यू
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में निहित है, एक व्यापक सामाजिक बीमा तंत्र के रूप में कार्य करती है. इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी, मैटरनिटी, विकलांगता और रोज़गार से संबंधित मृत्यु के प्रतिकूल प्रभावों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' की सुरक्षा करना है. इसके अलावा, यह बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को मेडिकल केयर प्रदान करता है. यह स्कीम विभिन्न संस्थानों पर लागू होती है, जिनमें फैक्टरी, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, समाचार पत्र, दुकान और शिक्षा/मेडिकल संस्थान शामिल हैं, जो दस या अधिक व्यक्तियों को रोज़गार देते हैं.
ESI स्कीम के तहत प्रदान किए जाने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- सिकनेस बेनिफिट
- विकलांगता लाभ
- आश्रितों का लाभ
- मैटरनिटी लाभ
- मेडिकल लाभ
उल्लिखित लाभों के अलावा, लाभार्थियों को कन्फाइनमेंट खर्च, अंतिम संस्कार के खर्च, व्यावसायिक और शारीरिक पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता (RGSKY) और स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग के लिए भी सहायता प्राप्त होती है.