फिक्स्ड डिपॉजिट की प्री-मेच्योर निकासी के लिए नियम व शर्तें

सामान्य नियम व शर्तें


स्क्रीन पर "आगे बढ़ें" या इसी तरह के बटन पर क्लिक करके, जहां ये नियम और शर्तें ("नियम") हाइपरलिंक हैं, मैं इसके द्वारा सहमत हूं और स्वीकार करता/करती हूं कि:

I. मेरी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और मैं अंग्रेजी भाषा को समझ, पढ़ और लिख सकता हूं;

II. मैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड ("BFL") के साथ बुक किए गए अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट ("FD") की प्री-मेच्योर निकासी के लिए अप्लाई करता/करती हूं.

III. मेच्योरिटी आय को FD एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित उसी बैंक अकाउंट में या डिपॉजिट होल्डर द्वारा सूचित किए गए ऐसे अन्य बैंक अकाउंट में (संयुक्त रूप से, अगर लागू हो), लिखित रूप में, बाद में BFL को जमा किया जाएगा.

IV. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अधीन मेच्योरिटी की तारीख से पहले डिपॉज़िट से निकासी की जा सकती है. कृपया ध्यान दें कि डिपॉज़िट की समय से पहले निकासी (मृत्यु के मामलों सहित) निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

a. डिपॉजिट की तारीख से 3 (तीन) महीने तक: डिपॉजिट की निकासी की अनुमति नहीं है. लेकिन:

i. डिपॉजिटर की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी जीवित डिपॉजिटर को समय से पहले (लॉक-इन अवधि के बावजूद) डिपॉज़िट का पुनर्भुगतान कर सकती है (जो जॉइंट होल्डर के मामले में एप्लीकेशन में एप्लीकेंट के अनुक्रम में पहला होगा) या मृत डिपॉजिटर के नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी को, जैसा भी मामला हो, जीवित डिपॉजिटर/एस/नॉमिनी/कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर, और कंपनी की संतुष्टि के लिए मृत्यु के प्रमाण और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के अधीन होगी

ii. अगर डिपॉज़िटर किसी भी मेडिकल एमरजेंसी या प्राकृतिक आपदाओं या आपदा के कारण होने वाले खर्चों सहित एमरजेंसी के खर्चों के लिए अपने डिपॉज़िट को समय से पहले निकासी करना चाहता है, तो डिपॉज़िट की आंशिक प्री-मेच्योरिटी मूलधन के 50% या ₹ 5 लाख तक की अनुमति है. एमरजेंसी के खर्च BFL पॉलिसी के अनुसार मामले के वेरिफिकेशन/मूल्यांकन के अधीन हैं.

iii. डिपॉजिट की समय से पहले निकासी

गंभीर बीमारी के कारण पीड़ित होने पर, डिपॉजिट की मूल राशि का 100% ब्याज के बिना डिपॉजिटर को दिया जाएगा. इस खंड की परिभाषा के उद्देश्यों के लिए, 'क्रिटिकल इलनेस' की परिभाषा IRDAI (हेल्थ इंश्योरेंस) विनियम, 2016 और उसके तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं.

iv. डिपॉजिट

मूल राशि ("टाइनी डिपॉजिट") की कुल राशि रु. 10,000/- से अधिक नहीं होने पर, डिपॉजिटर के अनुरोध पर, बिना ब्याज के, सभी डिपॉजिट में समान क्षमता से व्यक्तिगत डिपॉजिटर या पहले नामित डिपॉजिटर को मेच्योरिटी से पहले भुगतान किया जाएगा.

बी. डिपॉज़िट की तारीख से 3 (तीन) महीनों के बाद लेकिन 6 (छह) महीनों से पहले: डिपॉज़िट निकासी की अनुमति दी जाएगी; लेकिन, ब्याज देय नहीं होगा.

c. 6 (छह) महीनों के बाद लेकिन डिपॉज़िट की मेच्योरिटी तारीख से पहले: डिपॉज़िट से निकासी की अनुमति दी जाएगी. ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए निर्दिष्ट दर से 2% कम दर पर किया जाएगा, जिसके दौरान डिपॉज़िट खोला गया है. अगर डिपॉज़िट अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं है, तो देय ब्याज दर कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे कम दर से 3% कम होगी.

V. अगर ग्राहक मध्यवर्ती अवधि के दौरान FD की प्री-मेच्योरिटी का अनुरोध करता है, जैसे कि 23 महीनों के बाद लेकिन 24 महीनों से पहले, तो ब्याज दंड की गणना पिछले महीने के स्लैब के लिए लागू दरों पर की जाएगी.

VI. इनकम टैक्स, जहां भी लागू हो और स्रोत पर काटा जाता है और डिपॉजिटर की ओर से कंपनी द्वारा लागू टैक्स अथॉरिटी को भेजा जाता है, डिपॉज़िट को समय से पहले निकालने से पहले, किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा.

VII. भुगतान

प्री-मेच्योर निकासी अनुरोध के अनुसार BFL द्वारा किया गया यह अनुरोध मेरे द्वारा किए गए लिक्विडेशन की सीमा तक उक्त फिक्स्ड डिपॉज़िट के संबंध में BFL को देयता से मुक्त करेगा और मेरे पास उक्त फिक्स्ड डिपॉज़िट को समय से पहले निकालने के संबंध में BFL के खिलाफ कोई अधिकार या क्लेम नहीं होगा.

VIII. मैंने नियम और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और मुझे पता है कि डिपॉज़िट को समय से पहले निकालने पर लागू दंड/फीस और शुल्क RBI के मौजूदा नियमों के अनुसार हैं.

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